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Income Tax Department warns: सभी पैन धारकों के लिए चेतावनी जारी, परेशानी से बचने के लिए इस कार्य को पूरा करें

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Income Tax Department warns: यदि आप 31 मार्च, 2022 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड खराब हो जाएगा। यह कहना है आयकर विभाग का। आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप इसे कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। हाल ही में आयकर विभाग ने इस बारे में ट्वीट भी किया था।

आयकर विभाग का ट्वीट

आयकर विभाग का ट्वीट कहता है, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31.3.2023 है, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसा न करने पर अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें!’

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CBDT परिपत्र

30 मार्च, 2022 को जारी सीबीडीटी के परिपत्र एफ. संख्या 370142/14/22-टीपीएल के अनुसार, ‘प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन सौंपा गया था, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए योग्य था, को 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले अपने पैन को अपने आधार से लिंक करना होगा।’

बताया गया कि लिंक करना अनिवार्य है। जो करदाता अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें 500 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त, 30 जून, 2022 से, जो व्यक्ति अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं करेंगे, उन्हें 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।

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देना होगा 1000 रुपये शुल्क

यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है और आयकर विभाग से परिपत्र प्राप्त करने के बाद ऐसा करते हैं, तो आपको 1000 रुपये की लागत का भुगतान करना होगा।

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इसके अलावा, यदि आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड काम करना बंद हो जाएगा।

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