सितंबर का महीना टैक्सपेयर्स, बिजनेस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) के लिए बेहद व्यस्त रहता है. इस महीने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त से लेकर कई अहम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स सबमिट करने की आखिरी तारीखें होती हैं. अगर आप समय पर ये काम निपटा लें, तो पेनल्टी और ब्याज (Interest) से बच सकते हैं.
आइए जानते हैं कि सितंबर 2026 में टैक्स से जुड़ी कौन-कौन सी जरूरी डेडलाइन्स (Income Tax Deadlines) आने वाली हैं.
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7 सितंबर: TDS और TCS जमा करने की लास्ट डेट
उन सभी लोगों या कंपनियों के लिए जिन्होंने अगस्त 2026 में किसी का TDS काटा है या TCS कलेक्ट किया है, उनके लिए 7 सितंबर की डेडलाइन हैं. अगस्त महीने का काटा गया टैक्स 7 सितंबर तक सरकारी खजाने में जमा कराना जरूरी है.
14 सितंबर: फॉर्म 132 (TDS सर्टिफिकेट) इश्यू करने की डेट
अगर आपने जुलाई 2026 में मकान के किराए (Rent), प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री, कमीशन, ब्रोकरेज या वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA/Crypto) पर TDS काटा था, ता 14 सितंबर की तारीख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इसलिए आपको 14 सितंबर तक TDS सर्टिफिकेट (Form 132) जारी करना होगा.
15 सितंबर: एडवांस टैक्स (Advance Tax) की दूसरी किश्त
वो सभी टैक्सपेयर्स (इंडिविजुअल और बिजनेस) जिनकी अनुमानित सालाना टैक्स देनदारी 10000 या उससे ज्यादा है, तो उके लिए 15 सितंबर की डेडलाइन है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त (Second Instalment) 15 सितंबर तक जमा करनी होगी. समय पर जमा न करने पर ब्याज लग सकता है.
30 सितंबर: टैक्स ऑडिट और जरूरी रिपोर्ट्स सबमिट करने की आखिरी तारीख
सितंबर का आखिरी दिन बिजनेस, कंपनियों और ट्रस्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है, उन्हें 30 सितंबर तक ये काम पूरे करने होंगे.
वहीं जिन कंपनियों या बिजनेस पर टैक्स ऑडिट लागू होता है, उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से अपनी खातों की जांच कराकर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी. विदेशी कंपनियों और नॉन-रेजिडेंट्स के लिए भी 30 सितंबर की तारीख महत्वपूर्ण है, जिन्हें टेक्निकल सर्विस या रॉयल्टी से भारत में इनकम हुई है.
अगर किसी ने अपना पूरा बिजनेस एकमुश्त (Lump-sum) बेचा है, तो उन्हें Form 3CEA फॉर्म 30 सितंबर तक जमा करना होगा. MAT (Minimum Alternate Tax) और AMT (Alternate Minimum Tax) की गणना के लिए कंपनियों और अन्य टैक्सपेयर्स द्वारा Forms 29B और 29C रिपोर्ट देनी होती है.
ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि अस्पताल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ट्रस्ट्स को Form 10B/10BB के तहत अपनी ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक जमा करनी होगी.
टैक्स कम्प्लायंस को आखिरी दिन के लिए टालने से सर्वर डाउन और गलतियों का खतरा रहता है. इसलिए अपनी फाइलिंग और पेमेंट्स समय रहते पूरे कर लें. इस बात को नोट कर लें टैक्स नियमों में बदलाव संभव हैं, इसलिए कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले अपने सीए या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.
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