नया घर लेना हो या किराए के मकान में शिफ्ट होना, घर बदलते ही हमारे सामने सबसे बड़ा काम होता है—अपने मुख्य सरकारी दस्तावेजों (Documents) में नया एड्रेस अपडेट कराना. भारत में आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) दो सबसे जरूरी दस्तावेज हैं. बैंक खाता खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और केवाईसी (KYC) कराने तक, हर जगह आधार और पैन की जरूरत पड़ती है.
अगर आपके इन दस्तावेजों में नाम, पता या जन्मतिथि पुरानी या गलत है, तो आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं. आइए जानते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन इन दस्तावेजों को कैसे अपडेट करें.
सिर्फ पैसे बचाने से नहीं बनेंगे अमीर! आज ही अपनाएं ये 8 आसान हैक्स, कभी नहीं होगी पैसों की तंगी
आधार और पैन में पता अपडेट कराना क्यों जरूरी है?
दस्तावेजों में सही और अपडेटेड जानकारी न होने पर आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं:
- बैंक केवाईसी (Bank KYC) रुक सकती है.
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में दिक्कतें आ सकती हैं.
- सरकारी सब्सिडी, पेंशन या वेलनेस स्कीम के पैसे मिलने में देरी हो सकती है.
- आधार और पैन को आपस में लिंक करने में रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है.
आधार कार्ड (Aadhaar) में ऑनलाइन एड्रेस कैसे बदलें?
अगर आपने हाल ही में घर बदला है, तो आप UIDAI के आधिकारिक पोर्टल से घर बैठे एड्रेस अपडेट कर सकते हैं:
पोर्टल पर जाएं: UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (myaadhaar.uidai.gov.in) पर जाएं और My Aadhaar सेक्शन में लॉगिन करें.
लॉगिन प्रक्रिया: अपने आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करें.
ऑप्शन चुनें: Address Update के विकल्प पर क्लिक करें.
नया पता भरें: अपने नए घर का पूरा पता सही-सही दर्ज करें.
डॉक्यूमेंट अपलोड करें: वैलिड एड्रेस प्रूफ (जैसे रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल) की साफ फोटो/PDF अपलोड करें.
सबमिट करें: डिटेल्स रिव्यू करने के बाद रिक्वेस्ट सबमिट कर दें.
सबमिट करने के बाद आपको एक SRN (Service Request Number) मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
पैन कार्ड (PAN Card) में डिटेल्स कैसे अपडेट करें?
पैन कार्ड में नाम, एड्रेस या जन्मतिथि सुधारने के लिए NSDL या UTIITSL पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है:
वेबसाइट पर जाएं: NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
सर्विस चुनें: PAN Correction / Change in PAN Data का विकल्प चुनें.
जानकारी भरें: अपना पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और ईमेल आईडी दर्ज करें.
टोकन नंबर: इसके बाद एक टोकन नंबर जनरेट होगा, जिसे सेव कर लें.
सुधार वाले फील्ड्स चुनें: जिस जानकारी (जैसे एड्रेस या नाम) को बदलना है, उसे टिक करें और सही डिटेल्स भरें.
डॉक्यूमेंट और फीस: पहचान और पते का प्रमाण पत्र अपलोड करें और निर्धारित फीस का भुगतान करें.
प्रोसेस पूरा होने पर एक एकनॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) मिलेगा, जिससे आप अपडेट स्टेटस चेक कर सकते हैं.
एड्रेस प्रूफ (Address Proof) के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं?
आधार या पैन में एड्रेस बदलने के लिए इनमें से किसी एक वैलिड डॉक्यूमेंट की साफ कॉपी अपलोड करें:
- बिजली या पानी का बिल (हाल ही का)
- रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट (मकान मालिक के साइन के साथ)
- बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट
- पासपोर्ट
- प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद
- वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस
घर बदलने या पर्सनल डिटेल्स में बदलाव होने पर तुरंत आधार और पैन कार्ड में सुधार करा लें. समय पर किया गया यह छोटा सा काम आपको भविष्य में होने वाली बड़ी बैंकिंग और कानूनी परेशानियों से बचा सकता है.
संबंधित खबरें
शेयर बाजार में बंपर तेजी, सेंसेक्स 1400 अंक उछला, निफ्टी 23,000 के पार
2 mins agoअक्टूबर के बचे हुए दिनों में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक! देख लें List
25 mins ago21 अक्टूबर को आ रहा देश का सबसे बड़ा IPO, जानें पूरी डिटेल
1 hr agoआज नहीं लागू हो रहा UPI मर्चेंट चार्जेस, जानें कब से लागू होगा नया नियम
2 hrs agoकानपुर होकर दौड़ेगी पटना-दिल्ली वंदे भारत, जानिए बुकिंग और स्टेशन टाइमिंग
2 hrs agoकनाडा में कभी बेचे थे बर्तन, अब 52878 करोड़ में बने IDBI बैंक के नए मालिक
3 hrs agoUP में आज से नया नियम लागू, मिठाई के ट्रे पर लिखनी होगी Expiry Date
4 hrs agoबीमारी, शादी, पढ़ाई, घर के लिए PF का पैसा निकालने के नए नियम लागू, जानें
5 hrs agoIDBI बैंक के निजीकरण पर लगी मुहर, आपके FD और लोन का क्या होगा? जानें
6 hrs agoLPG सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, जानिए डिटेल
6 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines