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अब 'Wife' बनेंगी 'CA', टैक्स सेविंग में ऐसे करेंगी मदद, जानिए पूरा मामला और प्रोसेस

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Photo Credit: Google

Income Tax Saving Tips: टैक्स सेव करना किसे पसंद नहीं है, हम सभी चाहते हैं कि हमारा इनकम टैक्स बच जाए। लेकिन जानकारी ना होने की अभाव में हम सही फैसले लेने से पीछे रह जाते हैं। इसलिए आज आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताते हैं, जिससे आप हजारों का टैक्स बचा पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपकी Wife आपकी मदद करेंगी। क्यों पड़ गए ना सोच में। जी हां, आपकी Wife आपके लिए C.A का काम करने जा रहीं हैं।

पहले जानें इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 60 से लेकर 64 के बारे में 

दरअसल इनकम टैक्स एक्ट 1962 में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनके बारे में आप जानकर अपने टैक्स के लिए प्लान कर सकते हो। पहले आपको इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 60 से लेकर 64 के बारे में बताते हैं। जिसमें ये प्रावधान है कि अगर आप अपनी Wife को रुपए देते हैं, और उस पर ब्याज कमाई जाती है तो इसे आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाता है। पर कुछ टिप्स के जरिए आप इस सेक्शन से बच सकते हैं।

ये हैं बचाव के टिप्स

शादी के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी Wife के नाम करते हैं तो इसे आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। वहीं अगर शादी से पहले ट्रांसफर कर देते हो तो ये प्रॉपर्टी आपसे अलग रहेगी। इसके साथ ही घर चलाने के लिए Wife को दिए पैसे इस सेक्शन से अलग ही रहते हैं।

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Wife के लिए हेल्थ इंश्योरेंश लेकर आप सेक्शन 80(D) के तहत 25000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। Wife को अगर लोन दिया है तब भी आप इस सेक्शन से बच सकते हो, बस इसके लिए पूरे कागज आपके पास होने चाहिए। और आखिर में Income Tax Saving Tips ये है कि जॉइंट एकाउंट खोल कर भी टैक्स को बचाया जा सकता है, बस शर्त ये है कि आप प्राइमरी एकाउंट होल्डर ना हों।

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