कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा अपडेट आया है. 57वीं जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक की तारीख एक बार फिर से आगे बढ़ा दी गई है. अब यह अहम बैठक 7 अक्टूबर बुधवार को नहीं, बल्कि 8 अक्टूबर गुरुवार को आयोजित की जाएगी. जीएसटी काउंसिल सचिवालय ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर बैठक को री-शेड्यूल (Reschedule) करने की जानकारी दी है और इसके पीछे अनअवॉइडेबल सरकस्टांसेज (Unavoidable Circumstances) को वजह बताया है.
यह लगातार दूसरी बार है जब 57वीं बैठक की तारीख बदली गई है. आइए समझते हैं कि यह तारीख बार-बार क्यों बदल रही है और 8 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक में आपके और बिजनेस के लिए क्या खास फैसले हो सकते हैं.
बार-बार क्यों टल रही है बैठक?
यह बैठक सबसे पहले 12 सितंबर को होनी तय हुई थी. लेकिन उसी दौरान नई दिल्ली में वार्षिक BRICS समिट का आयोजन हुआ, जिसके चलते तारीख बदलकर 7 अक्टूबर कर दी गई. अब कुछ कारणों से इसे एक दिन आगे बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया गया है.
इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होंगे.
8 अक्टूबर की बैठक में किन बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक में टैक्स रेट्स (Tax Rates) घटाने-बढ़ाने से ज्यादा जीएसटी नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाने (Compliance Reforms) पर मुख्य फोकस रहेगा.
रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड के नियम होंगे आसान : बैठक में कारोबारियों को राहत देने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन (Registration), रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और रिफंड (Refund) सिस्टम में बड़े बदलावों पर चर्चा होगी. साथ ही, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के फ्लो को और बेहतर बनाने पर विचार किया जाएगा ताकि व्यापारियों का समय और पैसा दोनों बचे.
जीएसटी अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करने की तैयारी : सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में प्रक्रियात्मक सुधारों के तहत कुछ जीएसटी गड़बड़ियों को आपराधिक दायरे से बाहर करने (Decriminalize करने) के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. इससे छोटे और मध्यम कारोबारियों को अनजाने में हुई गलतियों पर जेल या सख्त कानूनी कार्रवाई के डर से राहत मिलेगी.
अधिकारी नहीं कर पाएंगे तुरंत गिरफ्तारी? : बैठक में जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों (Arrest Powers) में ढील देने या उन्हें सीमित करने के प्रस्ताव पर विचार संभव है.
ई-कॉमर्स सप्लायर्स को मिलेगी राहत : छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं (E-commerce Suppliers) के लिए भी टैक्स कंप्लायंस प्रक्रिया को सरल बनाने पर चर्चा की जाएगी, जिससे ऑनलाइन व्यापार करना और आसान हो सके.
यह बैठक मुख्य रूप से देश में व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान (Ease of Doing Business) बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है. अगर आप भी व्यापारी हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो 8 अक्टूबर को आने वाले फैसलों पर पैनी नजर जरूर बनाए रखें.
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