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57वीं GST काउंसिल बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत, टैक्स अफसरों की सीमित हुईं शक्तियां

GST काउंसिल की 57वीं बैठक में केंद्र सरकार ने कारोबारियों और MSMEs के हक में बड़ा फैसला लिया है. टैक्स अफसरों की गिरफ्तारी शक्तियों को सीमित कर कानूनी कार्रवाई की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ रुपए कर दी गई है. जानें इस फैसले से छोटे और मझोले व्यापारियों को कैसे मिलेगा फायदा.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक. Credit - : X ( @nsitharamanoffc )

कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक बड़ी राहत लेकर आई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में टैक्स नियमों के अनुपालन को आसान बनाने और कारोबारियों को कानूनी पेचीदगियों से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बैठक में लिए गए सबसे अहम फैसले के तहत जीएसटी अधिकारियों की मनमानी गिरफ्तारी की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया है. तय मामलों में अधिकारियों से सीधे गिरफ्तारी का अधिकार वापस ले लिया गया है. इससे सामान्य या अनजाने में हुई गलतियों पर कारोबारियों के खिलाफ कठोर आपराधिक कार्रवाई का खतरा कम होगा और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा.

यह भी पढ़ें : GST Reforms: टैक्स अधिकारियों की अरेस्ट पावर क्यों खत्म करना चाहती है सरकार? जानें कानून के तहत क्या मिले अधिकार

मुकदमे की सीमा 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रुपए हुई

काउंसिल ने आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी है. इसका सीधा मतलब यह है कि जब तक टैक्स चोरी या धोखाधड़ी का मामला 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होगा, तब तक आपराधिक केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी. यह कदम गंभीर धोखाधड़ी और सामान्य तकनीकी चूक के बीच अंतर स्पष्ट करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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MSME और ई-कॉमर्स सेक्टर को बड़ा फायदा

बैठक में ई-कॉमर्स और छोटे विक्रेताओं के नियमों को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया. इसके तहत शो-कॉज नोटिस जारी करने के लिए न्यूनतम 10,000 रुपए की सीमा तय करने जैसे कदमों पर सहमति बनी है, जिससे छोटे व्यापारियों को बेवजह के नोटिसों से मुक्ति मिलेगी. इन सुधारों से बाजार में नकदी का प्रवाह बेहतर होगा और वास्तविक टैक्सपेयर्स बिना किसी डर के अपना व्यापार आगे बढ़ा सकेंगे.

यह भी पढ़ें : GST 2.0 में कारोबारियों को बड़ी राहत की तैयारी, अब सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकेंगे टैक्स अफसर, कोर्ट की मंजूरी होगी जरूरी

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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