सरकार का मानना है कि इस फैसले से परिवारों के बीच प्रॉपर्टी का कानूनी ट्रांसफर बढ़ेगा, मुकदमेबाजी कम होगी और प्रॉपर्टी के मालिकाना हक में ज्यादा पारदर्शिता आएगी.
नई दिल्ली: नए कार मालिक अब अपने पेट्रोल और डीजल वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट लगा सकेंगे। एक नई सरकारी अधिसूचना के अनुसार, BS-VI एमिशन मानदंडों के अनुरूप इंजन वाली कारें अब CNG और LPG किट को रेट्रोफिट करा सकती हैं। अब तक, ऐसे संशोधनों की अनुमति केवल उन वाहनों में है जो BS-IV एमिशन मानदंडों के अनुरूप हैं। यानी अब BS4 के अलावा BS6 में भी CNG लगवाई जा सकती है।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना में कहा, 'मंत्रालय ने बीएस (भारत स्टेज) -6 पेट्रोल वाहनों पर सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रोफिटमेंट और 3.5 टन से कम BS6 वाहन के मामले में डीजल इंजन को सीएनजी या एलपीजी इंजन के साथ रिप्लेस करने के लिए अधिसूचित किया है।'
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अधिसूचना ने रेट्रोफिटमेंट किट के लिए टाइप अप्रूवल जरूरतों को भी तय किया है। मंत्रालय ने कहा कि अधिसूचना हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है। सीएनजी एक पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है और पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर और धुएं के उत्सर्जन स्तर को कम करेगा।
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