इस राज्य में अब सरकारी कर्मचारी निकाल सकेंगे एडवांस में वेतन
Advance Salary: राज्य सरकार की अर्जित वेतन अग्रिम आहरण योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार के कर्मचारी अब अपना वेतन अग्रिम प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 31 मई को भी यही घोषणा की थी। इसके साथ, राजस्थान ने अपने कर्मचारियों को अग्रिम मुआवजे की सुविधा देना शुरू कर दिया है, जिससे वह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
1 जून से इसे सभी कर्मियों के लिए लागू कर दिया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस सुविधा का प्रबंधन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) 3.0 द्वारा किया जाएगा, जिसका उपयोग अन्य वित्तीय संस्थान और सेवा प्रदाता भी करेंगे।
इन बातों पर दें ध्यान
राज्य सरकार के कर्मचारी किसी दिए गए महीने के लिए कई अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे देय शुद्ध मासिक वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते। यदि कर्मचारी किसी दिए गए महीने की 21 तारीख से पहले अग्रिम वेतन स्वीकार करते हैं तो यह कर्मचारी के वर्तमान वेतन माह से काट लिया जाएगा।
राज्य सरकार के कर्मचारी जो इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें अपनी एसएसओ आईडी के साथ आईएफएमएस 3.0 के लिए साइन अप करना होगा, फिर अपने सेवा प्रदाता या वित्तीय संस्थान को अपनी सहमति देने के लिए कर्मचारी स्वयं सेवा का उपयोग करना होगा।
वे वैकल्पिक रूप से सीधे अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और वहां अपनी प्रतिबद्धता दर्ज कर सकते हैं, और फिर ओटीपी-आधारित प्रक्रिया का उपयोग करके अपनी सहमति देने के लिए IFMS वेबसाइट पर वापस आ सकते हैं।
खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारी को अपना वेतन अग्रिम प्राप्त करने के लिए ब्याज नहीं देना होगा। उधारदाताओं को केवल लेनदेन शुल्क के लिए मुआवजा दिया जाएगा।
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