वित्त मंत्री ने जारी किया आदेश…सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, तुरंत जानें
Sukanya Samriddhi Yojana Changes: अगर आपने भी अपनी बेटी का खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाया है तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल, यह बड़ी खबर उन सभी लोगों के लिए है, जिन्होंने छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है। सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), डाकघर बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ महीने पहले अधिसूचना जारी की थी। साथ ही इन बदलावों में छोटी बचत योजनाओं के लिए केवाईसी (Know Your Customer) भी करनी होगी।
केंद्र सरकार की इस अधिसूचना से पहले, आधार नंबर जमा किए बिना छोटी बचत योजनाओं में निवेश संभव था। लेकिन, अब से सरकार समर्थित लघु बचत योजनाओं में निवेश के लिए कम से कम आधार नामांकन नंबर जमा करना होगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना होगा।
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छोटी बचत योजना के लिए नया नियम
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, लघु बचत ग्राहकों को 30 सितंबर 2023 तक अपना आधार नंबर जमा करना होगा, यदि उन्होंने PPF, SSY, NSC, SCSS या कोई अन्य लघु बचत खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया है।
अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि नए ग्राहक जो बिना आधार नंबर के कोई छोटी बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के छह महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा।
यदि किसी लघु बचत योजना के ग्राहक को अभी तक UIDAI से अपना आधार नंबर नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर काम करेगा।
खाता हो जाएगा फ्रीज
आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या की सीडिंग न होने की स्थिति में, खाता खोलने के छह महीने बाद किसी का लघु बचत खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा ग्राहकों के लिए, यदि वे दी गई समय सीमा के भीतर अपने लघु बचत खाते के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उनका खाता 1 अक्टूबर 2023 से फ्रीज कर दिया जाएगा।
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