Income Tax 2024 : इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले फाइल कर दें। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और इनकम का सोर्स सैलरी के अलावा कुछ और नहीं है तो आपको ITR फार्म-1 भरना होगा। इसे सहज फॉर्म भी कहते हैं।
ऐसे बचेंगे 500 रुपये
ITR फॉर्म-1 को भरने के लिए CA या इनकम टैक्स एक्सपर्ट फीस के रूप में कम से कम 500 रुपये लेते हैं। काफी CA फीस के रूप में एक हजार रुपये भी लेते हैं। अगर आप खुद से ITR फाइल कर देंगे तो आपको 500 या एक हजार रुपये बच जाएंगे। फॉर्म-1 भरना काफी आसान होता है। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ITR फॉर्म में काफी चीजें पहले से भरी होती हैं।
पहले जानें कौन भर सकता है फॉर्म-1
ऐसा कोई भी शख्स जिसकी सालाना कुल कमाई 50 लाख रुपये तक है, उसे फॉर्म-1 भरना होगा। हालांकि यहां कमाई सिर्फ सैलरी, एक घर से किराया, पेंशन, कृषि से होने वाली आय (सालाना 5000 तक) और अन्य सोर्स से होनी चाहिए। अन्य सोर्स में ये चीजें शामिल हैं:
- बैंक अकाउंट से मिला ब्याज
- बैंक/पोस्ट ऑफिस/कॉ-ओपरेटिव सोसायटी में जमा रकम से मिला ब्याज
- इनकम टैक्स रिफंड से मिला ब्याज
- किसी मुआवजे की रकम से मिला ब्याज
- किसी दूसरे तरीके से आई रकम पर मिला ब्याज आदि।
फॉर्म 1 भरना काफी आसान है।
कौन नहीं भर सकता फॉर्म-1
- सालाना इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है।
- अगर कोई NRI है।
- कृषि आय सालाना 5 हजार रुपये से ज्यादा है।
- लॉटरी, रेसहॉर्सिंग, लीगल गेंब्लिंग आदि तरीके से हुई कमाई।
- कैपिटल गेन्स से हुई कमाई।
- अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश से मिली रकम।
- बिजनेस या प्रोफेशनल तरीके से हुई कमाई।
- किसी कंपनी डायरेक्टर के पद पर बैठे किसी शख्स की कमाई।
- एक से ज्यादा घर से होने वाली कमाई आदि।
करना होगा रजिस्ट्रेशन
इनकम टैक्स भरने के लिए पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए वेबसाइट के ऊपर राइट कॉर्नर में लिखे Register पर क्लिक करना होगा। इसके बाद PAN और दूसरी जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
15 मिनट में ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आती है। पहले आपको जरूरी डॉक्यूेंट्स जैसे आधार, पैन, बैंक में जमा रकम से मिली ब्याज का स्टेटमेंट आदि जानकारी लेकर रखनी होगी।
- अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर Login करना होगा। इसके बाद फॉर्म 26AS और AIS डाउनलोड करना होगा, जिसे आप कंपनी से मिले फॉर्म 16 से मिला लें। सब कुछ सही है तो ITR फाइल करना शुरू करें।
- ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर Login करने के बाद File Now पर क्लिक करें। अब फॉर्म-1 चुनें। काफी जानकारी आपको भरी हुई दिखाई देगी। इसे क्रॉस चेक कर लें। अगर कुछ छूट रहा है तो उसे जोड़ दें।
- कुछ प्रक्रिया में आपका ITR फाइल हो जाएगा। अंतिम प्रक्रिया में ITR वैलिडेट करना होगा। इसके बाद आधार बेस्ड OTP से वेरिफाई करना होगा। हो गया आपका रिटर्न फाइल।
Form 1 भरने में मदद के लिए इस वीडियो को देखें
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