EPFO released new guideline: अब EPF क्लेम बार-बार नहीं होगा रिजेक्ट, जारी हुई ये गाइडलाइन्स
Edited By Nitin Arora

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EPFO New Guideline For Online Claim: अगर आप अपना EPF क्लेम करते हैं और वह बार-बार किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो रहा है तो यह खबर आपके लिए है। अब आपका EPF क्लेम खारिज नहीं होगा। क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें सभी जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाए।
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EPFO के मुताबिक, क्लेम पर जल्द से जल्द काम किया जानी चाहिए और एक ही क्लेम को कई आधारों पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। आगे ईपीएफओ ने कहा है कि हर क्लेम की पहली बार में पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और पहली बार में सदस्य को अस्वीकृति के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि अक्सर अलग-अलग आधार पर बार-बार क्लेम रिजेक्ट होने की शिकायतें मिलती रहती हैं।
ईपीएफओ के नए निर्देशों के अनुसार, फील्ड कार्यालयों को भी समीक्षा के लिए समान पीएफ दावों की मासिक अस्वीकृति पर एक रिपोर्ट अंचल कार्यालय को भेजनी होगी। दावे को निर्धारित समय के भीतर संसाधित किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह देखा गया है कि कई मामलों में दावों को एक विशेष कारण से खारिज कर दिया गया था और जब इसे सुधार के बाद फिर से जमा किया गया तो इसे अन्य या अलग-अलग कारणों से फिर से खारिज कर दिया गया।
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