नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब ईपीएफओ से पैसे निकालने की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। दरसअल, ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ईपीएफओ ऑफिस के अनुसार ऑटो-मोड दावों का सेटलमेंट अब केवल 3 दिनों के भीतर किया जा रहा है। वहीं, ईपीएफओ के अनुसार विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 6 मार्च तक तकरीबन 2.16 करोड़ ऑटो-दावों के निपटान का ऐतिहासिक हाई लेवल रिकॉर्ड बनाया है। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में इसी अवधि में ये महज 89.52 लाख था।
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ऑटो मोड प्रोसेसिंग से अग्रिम क्लेम की राशि सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दी गई है
इस बारे में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया है कि ईपीएफओ को करीब 99.31 प्रतिशत से अधिक दावे ऑनलाइन प्राप्त हो रहे हैं और इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। पीआईबी के अनुसार ऑटो मोड प्रोसेसिंग से अग्रिम क्लेम की राशि सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके अलावा किसी बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने, घर, शिक्षा और विवाह के लिए कर्मचारी अपने पैसे (एडवांस) ऑटो मोड प्रोसेसिंग से निकाल सकते हैं।
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ईपीएफओ हस्तक्षेप की नहीं पड़ रही जरूरत
ईपीएफओ के अनुसार विभाग ने सदस्य विवरण सुधार प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब आधार-सत्यापित यूएएन वाले सदस्य बिना किसी ईपीएफओ हस्तक्षेप के स्वयं अपने आईडी से सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में लगभग 96 प्रतिशत सुधार बिना किसी ईपीएफ कार्यालय के हस्तक्षेप के किए जा रहे हैं।
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अब केवल 10 प्रतिशत ट्रांसफर दावों में सदस्य और नियोक्ता के सत्यापन की आवश्यकता
ईपीएफओ ऑफिस के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में 6 मार्च तक करीब 7.14 करोड़ दावे ऑनलाइन मोड में दर्ज किए गए हैं। विभाग के अनुसार लोगों के लिए ट्रांसफर क्लेम सबमिशन अनुरोधों में आधार-सत्यापित यूएएन के नियोक्ता द्वारा सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 10 प्रतिशत ट्रांसफर दावों में सदस्य और नियोक्ता के सत्यापन की आवश्यकता होती है।