कर्मचारी अक्सर सोचते हैं कि क्या कोई अविवाहित कर्मचारी अपने भाई या बहन को नॉमिनी बना सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें आपके इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं. EPFO कहता है कि एक कर्मचारी अपने भाई या बहन को नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन कुछ जरूरी शर्तों के साथ. EPFO के नियम साफ तौर पर कहते हैं कि प्रोविडेंट फंड (PF) और एम्प्लॉईज पेंशन स्कीम (EPS) के लिए अलग-अलग नॉमिनेशन जरूरी हैं.
एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 2(g) के अनुसार, 'परिवार' की परिभाषा दी गई है. पुरुष सदस्य के मामले में, इसमें पत्नी, बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल हैं. महिला मेम्बर्स के मामले में, इसमें पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता और पति के आश्रित माता-पिता शामिल हैं.
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भाई-बहनों को नॉमिनेट करने को लेकर क्या हैं नियम?
इसे लेकर एक जरूरी नियम है. EPF स्कीम के पैराग्राफ 61(4) के अनुसार, अगर नॉमिनेशन के समय कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो वे किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसमें भाई या बहन भी शामिल हैं.
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लेकिन, जैसे ही कर्मचारी की शादी हो जाती है या उसका परिवार बन जाता है, पुराना नॉमिनेशन अपने आप अमान्य हो जाता है और उनके लिए परिवार के किसी सदस्य के नाम पर नया नॉमिनेशन करना जरूरी हो जाता है. यानी EPFO परिवार की परिभाषा के अनुसार नॉमिनेशन कराना पड़ता है.
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पेंशन को लेकर क्या हैं नियम?
अब, पेंशन की बात करते हैं. एम्प्लॉईज पेंशन स्कीम, 1995 के पैराग्राफ 2(vii) में, परिवार की परिभाषा में सिर्फ पति/पत्नी और बच्चे शामिल हैं. EPS के पैराग्राफ 16(5)(a) के अनुसार, अगर कर्मचारी अविवाहित है या उसका कोई जीवित पति/पत्नी या योग्य बच्चा नहीं है, तो वह पेंशन के लिए किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है. यहां शर्त वही है, जैसे ही परिवार बनेगा, नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा.
आसान शब्दों में इसे समझें तो, अगर कोई कर्मचारी अनमैरिड है (अविवाहित PF नॉमिनेशन नियम 2025) और उसका कोई परिवार नहीं है, तो वे PF और पेंशन दोनों के लिए अपने भाई या बहन को नॉमिनेट कर सकते हैं. लेकिन पीएफ और पेंशन दोनों के लिए अलग-अलग नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है. एक छोटी सी गलती आपके परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए समय पर अपने नॉमिनेशन को अपडेट रखना बहुत जरूरी है.