EPS scheme certificate: कर्मचारी पेंशन योजना का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है। यह योजना निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। जब कर्मचारी बेहतर अवसरों के लिए अपनी नौकरी बदलते हैं, तो वे अपने EPF खातों को अपनी नौकरी वाली नई संस्था में ट्रांसफर कर सकते हैं। विशेष रूप से, वे सभी कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का हिस्सा हैं, उन्हें अपने नए रोजगार के अनुसार अपना EPF खाता ट्रांसफर करना होगा।
हालांकि, बहुत से कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि पेंशन राशि ट्रांसफर करने के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से EPS प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए। ईपीएस योजना प्रमाणपत्र (EPS scheme certificates) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के एक भाग के रूप में जारी किए जाते हैं।
EPS scheme certificate क्या है?
EPFO सदस्य 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के लिए पात्र है और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ उठाया जा सकता है। EPS योजना प्रमाणपत्र उन कर्मचारियों को जारी किया जाता है जो अपनी नौकरी बदलने के बाद पेंशन राशि को नए खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं।
यदि EPFO सदस्य की कुल सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक है, तो पेंशन राशि केवल EPS Scheme Certificate का उपयोग करके एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर की जा सकती है।
यदि सेवा अवधि 180 दिन से अधिक और 10 वर्ष से कम है तो कर्मचारी के लिए ईपीएस फंड ट्रांसफर करना वैकल्पिक है। प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि उनकी पिछली पेंशन योग्य सेवा वर्तमान रोजगार अवधि में जोड़ी गई है।
इससे न केवल उनके पेंशन लाभ को बढ़ाने में मदद मिलती है, बल्कि सदस्य की असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को भी पेंशन लाभ मिलता है।
EPS Scheme Certificate से कैसे मिलेगी मदद?
जो लोग अपनी नौकरी बदलते हैं, उन्हें अपना ईपीएस योजना प्रमाणपत्र (ईपीएफ 10 सी फॉर्म भरकर जारी किया गया) EPFO को जमा करना होगा। नए नियोक्ता के माध्यम से यह जमा करने पर पेंशन राशि भी नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
एक बार जब सेवा अवधि 9.5 वर्ष से अधिक हो जाती है और कर्मचारी की आयु 50 वर्ष से कम होती है, तो उन्हें पेंशन को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए EPS Scheme Certificate की आवश्यकता होगी। जब भी कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो ईपीएस राशि निकालने या ट्रांसफर करने के लिए आपकी पसंद के बावजूद फॉर्म 10सी भरना अनिवार्य होता है।
संबंधित खबरें
CEC ज्ञानेश कुमार को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी? क्या है नेटवर्थ
2 hrs agoनवी मुंबई एयरपोर्ट पर शुरू हुआ TajSATS का फ्लाइट किचन, जानें पूरी डिटेल
3 hrs agoभूटान में अदाणी पावर का बड़ा दांव, 770MW प्रोजेक्ट के लिए साइन हुआ एग्रीमे
4 hrs agoASHA वर्कर्स को अब मिलेंगे 6000 रुपये, CM रेखा गुप्ता आज बांटेंगी चेक
6 hrs ago12A बताकर बेचा और निकल गया 13वां फ्लोर! जानें RERA के नए नियम
6 hrs agoGST काउंसिल की बैठक फिर टली, अब 7 नहीं 8 अक्टूबर को होगी मीटिंग; जानें
7 hrs agoLPG: e-KYC न कराने पर गाजियाबाद में 1.5 लाख घरों में गैस सिलेंडर बुकिंग बंद
8 hrs agoUIDAI ने बदले आधार में नाम सुधार के नियम, अब जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
8 hrs agoWorld Richest: हर दिन 10900 करोड़ रुपये की कमाई! एलन मस्क ने रचा नया इतिहास
9 hrs agoएडवांस बुकिंग कराने वाले ध्यान दें, दिसंबर से बदल जाएंगे टिकट के PNR नंबर
1 day agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines