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EPFO higher pension: जानिए उच्च पेंशन पाने के लिए आपको कितना भुगतान करना होगा

EPFO higher pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उच्च पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किए गए डेटा और वेतन सबमिशन की समीक्षा के लिए अपने दिशानिर्देशों को अपडेट किया है। EPFO द्वारा 23 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, फील्ड ऑफिस बढ़ी हुई पेंशन के लिए […]

EPFO higher pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उच्च पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किए गए डेटा और वेतन सबमिशन की समीक्षा के लिए अपने दिशानिर्देशों को अपडेट किया है। EPFO द्वारा 23 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, फील्ड ऑफिस बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदनों और संयुक्त संभावनाओं की समीक्षा करेगा। यदि सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई भुगतान जानकारी की तुलना फील्ड कार्यालयों द्वारा रखी गई जानकारी से की जाएगी। और पढ़िए RBI का बड़ा एक्शन, 4 बैंकों पर लगा 44 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए कहीं आपका बैंक तो नहीं इसमें? EPFO परिपत्र उन पात्र ग्राहकों के लिए उच्च पेंशन विकल्प के लिए भी प्रदान करता है जिन्होंने या तो 5,000 रुपये या 6,500 रुपये प्रति माह प्रचलित सीमा पेंशन योग्य वेतन से अधिक वास्तविक वेतन पर योगदान दिया या उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया या उच्च पेंशन के लिए उनके अनुरोध को ईपीएफओ द्वारा 2014 में EPS-95 में संशोधन से पहले अस्वीकार कर दिया गया था। और पढ़िए UP सरकार के लिए GST धोखाधड़ी बनी एक नई चुनौती; नोएडा में ही 3 साल में डबल हुए केस पात्र सदस्यों को आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट आवेदन पत्र और किसी अन्य आवश्यक सामग्री, जैसे संयुक्त घोषणा और अन्य सहायक दस्तावेज का उपयोग करके अपने नियोक्ता के साथ बढ़े हुए लाभ के लिए एक संयुक्त आवेदन जमा करना होगा।

क्या आप उच्च पेंशन लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं?

  • ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कई बिंदुओं के साथ उन सदस्यों के बारे में स्पष्ट किया है जो उच्च पेंशन लाभ के लिए पात्र हैं।
  • केवल मौजूदा कर्मचारी या जो 1 सितंबर, 2014 के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, वे 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) की निर्धारित सीमा से अधिक पेंशन पाने के पात्र हैं।
  • कर्मचारी और नियोक्ता जिन्होंने 5,000 या 6,500 रुपये की प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था।
  • ऐसे सदस्य जिन्होंने पूर्व-संशोधन योजना के कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत संयुक्त विकल्प का विकल्प नहीं चुना है, जबकि वे ईपीएस-95 के सदस्य थे।
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