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PF खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट, 20 दिन में दूर होगी परेशानी

EPF Withdrawal Claim: अगर आप भी एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और विड्रॉल क्लेम करने के लिए अप्लाई करने के बाद दिक्कत झेलनी पड़ रही है तो अब EPFO ने इसे लेकर ट्वीट शेयर किया है। जानें कहां करें शिकायत और ईपीएफ क्लेम कैसे करें?

EPF Withdrawal Claim
EPF Withdrawal Claim: भारत में नौकरी कर रहे लगभग सभी लोगों का PF खाता होता ही है और इसमें रखे पैसों से उन्हें काफी उम्मीद होती है। इन दिनों कई खाताधारकों को ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने या विड्रॉल क्लेम करने के लिए अप्लाई करने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपके भी अप्लाई करने के बाद कोई अपडेट नहीं हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। इसे लेकर ईपीएफओ ने जवाब दिया है। दरअसल, इस वजह से लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी परेशानी व्यक्त की। जवाब में EPFO के सोशल मीडिया हैंडल ने कहा कि आमतौर पर दावे का निपटान करने या पीएफ का पैसा जारी करने में 20 दिन लग जाते हैं।

ईपीएफ क्लेम कैसे दर्ज करें? (How To File EPF Claim?)

  1. अपने क्लेम टाइप के आधार पर फॉर्म का चुनें और उसे पूरा करें।
  2. ईपीएफ विड्रॉल के लिए योग्यता मानदंड या क्वालीफाइंग क्राइटेरिया चेक करें।
  3. इसके बाद चेक कर लें कि फॉर्म पूरी तरह से और ठीक से भरा गया है या नहीं।
  4. आईडी प्रूफ, कैंसिल चेक, एड्रेस प्रूफ और बाकी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें।
  5. केवाईसी डेटा- आधार, पैन और बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट कर दें।
  6. इन्हें ईपीएफ अकाउंट से भी कनेक्ट करें और सुनिश्चित करें कि नामांकन (Nomination) और मेंबर प्रोफाइल अपडेट कर दी गई हों।

ईपीएफओ क्लेम से जुड़ी शिकायत कहां करें?

आपको बता दें कि अगर क्लेम में 20 दिनों के अंदर नहीं होता तो लोग इसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ईपीएफओ ने इसकी देते हुए कहा कि लोग अपनी शिकायत http://epfigms.gov.in पर दर्ज करवा सकते हैं। साथ-साथ इसी वेबसाइट पर शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकता है। यह भी पढ़ें: आधार कार्ड को लेकर UIDAI का बड़ा अपडेट, E-Aadhaar, MAadhaar, PVC… सब एक समान


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