Driving license canceled after 3 challans: गौतम बौद्ध नगर (नोएडा) पुलिस ने यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिन वाहन चालकों के तीन बार से ज्यादा चालान कटेंगे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। नोएडा पुलिस द्वारा यातायात नियम तोड़ने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
तीन चालान के बाद रद्द किया जाएगा लाइसेंस
इस दौरान पुलिस ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रेड लाइट जंप, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, माल वाहनों में यात्रियों को ले जाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना या नशे में गाड़ी चलाने जैसे अपराधों के लिए लगातार तीन से अधिक चालान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। शनिवार को एक पुलिस बयान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में और उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के तहत लगातार तीन से अधिक चालान कटने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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अपराधों में लगातार हो रही बढ़तरी
वहीं, यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर ड्राइवर अपराध दोहराते रहते हैं, तो उनके वाहनों का पंजीकरण भी निलंबित या रद्द किया जा सकता है। अधिकारियों की यातायात संबंधी रिपोर्ट के अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस वर्ष 1,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें लगभग 400 मौतें हुईं और कई लोग घायल हुए हैं। जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस ने सितंबर 2023 तक नियम उल्लंघन के लिए 14 लाख से अधिक चालान जारी किए हैं, जो 2022 की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है। वहीं, 2023 में तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए 69,906 चालान, रेड लाइट जंप करने के लिए 66,867 और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए 10,516 चालान जारी किए गए हैं।
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