Budget 2024: नई टैक्स व्यवस्था में फायदा या पुरानी में, समझें दोनों में क्या है अंतर?

Budget 2024 : संसद में मंगलवार को मोदी 3.0 के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने नए टैक्स स्लैब में लोगों को बड़ी छूट दी। आईए जानते हैं कि नए टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लैब में कौन ज्यादा फायदेमंद है।

Nirmala Sitharaman

निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट।

Budget 2024 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में टैक्सपेयर्स को बड़ी छूट देने की घोषणा की। अब 15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत से अधिक टैक्स नहीं लगेगा। आइए जानते हैं कि लोगों को नए टैक्स स्लैब में फायदा होगा या पुराने स्लैब में?

विज्ञापन

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी। सरकार ने एक बार फिर नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया, जिससे टैक्सपेयर्स को बचत होगी। हालांकि, सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी।

विज्ञापन

विज्ञापन

नए टैक्स स्लैब में मिलेगी छूट

वार्षिक आय नए टैक्स
3 लाख तक शून्य
3-7 लाख 5 प्रतिशत
7-10 लाख 10 प्रतिशत
10-12 लाख 15 प्रतिशत
12-15 लाख 20 प्रतिशत
15 लाख से अधिक 30 प्रतिशत

यह भी पढ़ें : Budget 2024: वित्त मंत्री ने स्टूडेंट्स के लिए की बड़ी घोषणा, एजुकेशन लोन में मिली छूट

विज्ञापन

पुराने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

वार्षिक आय टैक्स
2.5 लाख तक शून्य
2.5-5 लाख 5 प्रतिशत
5-10 लाख 20 प्रतिशत
10 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ