Nitin Arora
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Big news for pensioners: पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा क्योंकि अगर आप समय सीमा से चूक गए तो आपको पेंशन मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सभी पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र हर साल नवंबर में पेंशन वितरण प्राधिकरणों (PDA) जैसे बैंकों और डाकघरों को जमा करना होता है। इसके बाद आपकी जो मासिक पेंशन है, वो मिलती रहेगी। ये पेंशनरों द्वारा या तो खुद को पीडीए में व्यक्तिगत रूप से जाकर या ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करके भी पेंशन चालू रखी जा सकती है।
इन 6 तरीकों से जमा करें Jeevan Pramaan Patra
पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल/ऐप के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए, पेंशनभोगियों को UIDAI-mandated devices का उपयोग करके अपनी उंगलियों के निशान जमा करने होंगे।
प्रमाण पत्र बनाने के लिए, पेंशनभोगियों को पहले जीवन प्रमाण के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड कर ओपन करना होगा। इसके बाद, उन्हें नए पंजीकरण के लिए आगे बढ़ना होगा फिर आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, नाम, मोबाइल नंबर और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) दर्ज करना होगा।
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सरकार पेंशनभोगियों को आधार डेटाबेस पर आधारित चेहरा-पहचान प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा करने की अनुमति देती है।
चेहरे की पहचान का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के चरण इस प्रकार हैं:
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) इस प्रकार जनरेट किया जाता है और इसे ऑनलाइन संग्रहीत किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पेंशनभोगी और पीडीए द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है।
प्रमाणपत्र डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सेवा के लिए एक मामूली शुल्क है और संबंधित अधिकारी व्यक्ति के घर जाकर प्रक्रिया पूरी करेगा।
गठबंधन के माध्यम से डोरस्टेप बैंकिंग की पेशकश की जाती है, जिसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं और यह देश भर के 100 प्रमुख शहरों में अपने ग्राहकों के लिए “डोरस्टेप बैंकिंग” प्रदान करता है।
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डाक विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पोस्टमैन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सेवा शुरू की है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगी को गूगल प्ले स्टोर से पोस्टइंफो एप डाउनलोड करना होगा।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से पीडीए के समक्ष उपस्थित होकर पेंशन संवितरण प्राधिकरणों (पीडीए) द्वारा दर्ज अपना जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
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