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Bank Account में जीरो बैलेंस होने पर नहीं लगेगा जुर्माना! क्या कहता है RBI का नियम?

Bank Account Zero Balance RBI Rule: क्या आपके बैंक खाते से मिनिमम बैलेंस न होने पर पैसे काटे गए हैं और अकाउंट को माइनस कर दिया गया है?

Bank Account Zero Balance RBI Rule: आपके सेविंग अकाउंट में कम से कम कितने रुपये होने जरूरी है? अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखा तो बैंक क्या करेगा? मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर बैंक पेनलटी लगाए तो क्या करें? इन सबके अलावा अक्सर लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि उनके बैंक से बिना वजह पैसे काटे गए हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? या आरबीआई का नियम क्या कहता है? आइए इसके बारे में जानते हैं।

सेविंग अकाउंट में कम से कम कितने रुपये होने जरूरी?

वैसे तो सभी बैंकों के अपने अलग-अलग नियम होते हैं। बात करें सेविंग अकाउंट (Saving Account) की तो आमतौर पर 5000 रुपये के साथ कम से कम बैलेंस होना जरूरी है। सेमी अर्बन ब्रांच में कई बैंकों की ये लिमिट 2,500 रुपये है। जबकि, जीरो अकाउंट बैलेंस वाले खातों के लिए मिनिमम बैलेंस का होना जरूरी नहीं है। ये भी पढ़ें- Jio का किफायती प्लान! एक रिचार्ज से चलेंगे 4 फोन नंबर; अनलिमिटेड कॉलिंग समेत मिलेंगे कई बेनिफिट्स

क्या मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी?

बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन (Minimum Account Balance) रखना काफी जरूरी होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो बैंक की ओर से जुर्माना लगाया जाता है जोकि हर बैंक के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। हालांकि, आरबीआई के नियम के तहत बैंक आपके खाते को माइनस में नहीं कर सकता है।

क्या कहता है RBI का नियम?

RBI के नियम की मानें तो बैंक को ग्राहक के खाते से कम बैलेंस होने पर पैसे काटने की अनुमति नहीं है। बैंक को अधिकार नहीं है कि वो पेनल्टी के नाम पर ग्राहक के खाते से कटौती कर और उनका अकाउंट माइनस में कर दे। ऐसा करने पर ग्राहक को अधिकार है कि वो RBI को इसकी शिकायत दर्ज कर सकता है। ये भी पढ़ें- Fixed Deposit पर 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं 9% से ज्यादा ब्याज दरें, देखें लिस्ट

अकाउंट माइनस होने पर कहां करें शिकायत?

बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न रखने पर अगर आपके पैसे भी काटे गए हैं और अकाउंट को माइनस कर दिया गया है तो ऐसे में आप अपने बैंक की शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट या Banking Ombudsman सर्च करके वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद ही आरबीआई की ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा।


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