Aadhaar-PAN Link: इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है आधार को पैन से लिंक करना, 31 मार्च है अंतिम तारीख
Edited By Nitin Arora

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Aadhaar-PAN Link: स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की समय सीमा नजदीक है। आयकर प्रावधानों ने प्रत्येक करदाता के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और अंतिम तारीख 31 मार्च, 2023 है। ऐसे में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए दोनों दस्तावेजों को लिंक करना बहुत जरूरी है।
भविष्य निधि और पेंशन नियामक PFRDA के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, NPS ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पैन आधार से जुड़ा हुआ है या फिर उन्हें 1 अप्रैल, 2023 से अपने लेनदेन में कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।
23 मार्च को एक बयान में, PFRDA ने कहा, ‘चूंकि पैन NPS खातों के लिए महत्वपूर्ण पहचान संख्या और नो योर कस्टमर (KYC) आवश्यकताओं में से एक है, इसलिए सभी संबंधित मध्यस्थों को सभी ग्राहकों के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।’
वर्तमान में, आयकर अधिनियम के प्रावधान, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं, जिसे पैन आवंटित किया गया है कि वह निर्धारित प्राधिकारी को अपना आधार नंबर बताए ताकि उनके आधार और पैन को जोड़ा जा सके।
यह जानकारी 31 मार्च व उससे पहले दिए जाने की आवश्यकता है। इस दिन के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सीबीडीटी के नवीनतम परिपत्र के अनुसार, किसी व्यक्ति को आवंटित पैन 31 मार्च, 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने पर वह निष्क्रिय हो जाएगा और पैनधारक ही आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आने वाले सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
PFRDA ने कहा, ‘सभी मौजूदा ग्राहकों को यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि 31 मार्च, 2023 से पहले उनके पैन को आधार संख्या से जोड़ा जाए। यह निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए जरूरी है। ऐसा ना करने पर एनपीएस खातों को गैर-माना जाएगा। केवाईसी अनुपालन, और पैन और आधार के लिंक होने तक एनपीएस लेनदेन पर प्रतिबंध हो सकता है।’
NPS को PFRDA द्वारा चलाया जाता है। NPS को दुनिया की सबसे कम लागत वाली पेंशन योजना के रूप में देखा जाता है। सब्सक्राइबर अपने खुद के निवेश विकल्प और पेंशन फंड चुन सकते हैं। उनके पैसों पर ब्याज व पेंशन दी जाती है, जिससे रकम बढ़ती जाती है और भविष्य सुखदायी होता है।
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