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रॉन्ग साइड ड्राइव करने वाले सावधान, हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस!

driving license : अगर आप रॉन्ग साइड ड्राइव करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा। दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए हैदराबाद यातायात पुलिस नए नियम लागू किये हैं। नए नियमों के तहत जो भी गलत साइड से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

Driving license:देश में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने में भारतीय अव्वल हैं। रोजा हजारों चलाना काटे जाते हैं। लोग तेज स्पीड लेकर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तेज  स्पीड में  और रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने की वजह से देश में हजारों एक्सीडेंट होते हैं। दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए हैदराबाद यातायात पुलिस नए नियम लागू किये हैं। नए नियमों के तहत जो भी गलत साइड से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये सिफारिशें परिवहन विभाग को भेज दी गई हैं और जल्द ही ग्रेटर हैदराबाद में इसे लागू किया जाएगा। वर्तमान में, केवल शराब के नशे में पकड़े गए ड्राइवरों का ही लाइसेंस रद्द किया जाता है। शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर उनके व्यवहार और किसी भी संबंधित दुर्घटना का विवरण आरोप पत्र में दर्ज किया जाता है। अदालतें आमतौर पर 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाती हैं और 3 से 6 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर सकती हैं। पैदल चल रहे  लोगों की सेफ्टी बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि पैदल चल रहे लोगो का एक्सीडेंट के अधिक शिकार होते हैं। इसके अलावा , राचाकोंडा पुलिस आयुक्तालय के तहत 130 दुर्घटना-संभावित स्थानों की पहचान की गई है। इन्हें संबोधित करने की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें सड़क डिवाइडरों की ऊंचाई बढ़ाना और स्ट्रीट लाइटें लगाना शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्राइवर लगातार 15-18 घंटे तक परिचालन करते हैं। लेन अनुशासन का अनुपालन न करना और अन्य वाहनों से आगे निकलने का प्रयास करना। थकान और उचित नींद की कमी, अक्सर नशे में गाड़ी चलाने से बढ़ जाती है। ये लोग में सड़क के बीच में वाहनों की अनुचित पार्किंग। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री उचित रोशनी के बिना सड़क पार कर रहे हैं।

अहमदाबाद में काफी पहले लागू हो गया था ये नियम

कुछ साल पहले अहमदाबाद पुलिस ने भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानून जारी किया था, जिसमें यदि ड्राइवर दो बार रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया, तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और वह वह कभी भी फिर सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकेगा। पुलिस के नए नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार में उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और गाड़ी के पेपर्स स्थानीय RTO को भेज दिए जाएंगे। साथ ही ड्राइवर का लाइसेंस भी 3 से 6 महिने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। वहीं,अगर ड्राइवर दोबारा से रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए मिलता है, तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा ।   यह भी पढ़ें: दिवाली पर आ रही हैं ये शानदार SUVs, EV से लेकर CNG के मिलेंगे ऑप्शन  


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