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RTO से नहीं मिलेगा टैक्सी परमिट अगर कार में नहीं लगवाया ये डिवाइस

जनवरी 2019 से पंजीकृत होने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में VLTD और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि, इसे सभी राज्यों में पूरी तरह लागू होने में काफी समय लग गया।

Author Published By : Bani Kalra Updated: Apr 3, 2025 14:54

Panic Button In Taxis: टैक्सी को लेकर नया नियम आया है। अगर आप भी अपनी पर्सनल कार को टैक्सी में बदलने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। टैक्सी परमिट के लिए आपकी कार में  एक बेहद जरूरी डिवाइस लगवाना भी जरूरी होगा है। बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन के आपकी कार को कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। यानी, यह डिवाइस नहीं लगाया तो टैक्सी परमिट भी नहीं मिलेगा। इस डिवाइस को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लगवाया जा रहा है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश में हुए निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सेफ्टी  को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में इस नियम को बनाया था। जनवरी 2019 से पंजीकृत होने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में VLTD और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि, इसे सभी राज्यों में पूरी तरह लागू होने में काफी समय लग गया।

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टैक्सी में पैनिक बटन भी है जरूरी

टैक्सी में कम से कम दो जगहों पर लाल रंग का पैनिक बटन लगवाना जरूरी है। पैनिक बटन पर SOS लिखा होगा। इन्हें यात्री किसी भी आपातकालीन स्थिति में दबा सकते हैं, जिससे उनकी सूचना नजदीकी थाने तक पहुंच जाएगी और उन्हें तुरंत सहायता मिल सकेगी। पैनिक बटन में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम होता है जिससे टैक्सी की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और पुलिस को परेशानी में फंसे पैसेंजर तक पहुंचना आसान होता है।

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अगर कोई अपनी कार में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन नहीं लगा है, तो RTO से टैक्सी परमिट नहीं मिलेगा। यानी, आप कानूनी रूप से अपनी कार को टैक्सी के रूप में सड़क पर नहीं उतार सकेंगे।  सिर्फ टैक्सी ही हर व्यावसायिक वाहनों में इस तरह के सेफ्टी फीचर्स  को लागू कर देना चहिये। साथ नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

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First published on: Apr 03, 2025 02:54 PM

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