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ट्रैफिक नियमों में होने जा रहे बड़े बदलाव! अब हर गलती पर नहीं कटेगा चालान, जानिए सरकार का नया प्लान 

अगर आप रोज बाइक या कार चलाते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. केंद्र सरकार ट्रैफिक नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. इसके लिए नए ड्राफ्ट को जारी किया है. आइए जानते हैं इससे नियमों में क्या बदलाव हो सकते हैं.

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ट्रैफिक नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, पहली गलती पर चालान नहीं, पहले मिलेगी चेतावनी

Traffic Rules Draft Notification: अगर आप रोजाना गाड़ी चलाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कैंद्र सरकार ट्रैफिक नियममों में बड़ी बदलाव की तैयारी कर रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहली बार छोटी या अनजाने में हुई गलती पर सीधे चालान काटने के बजाय पहले चेतावनी देने का प्रस्ताव रखा गया है.  इस पर आम लोगों से 30 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं. सरकार का कहना है कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा, लेकिन अनजाने में हुई छोटी गलतियों पर लोगों को सुधार का मौका भी दिया जाएगा.

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में रखें प्रस्ताव

  • पहली गलती पर मिलेगी चेतावनी- प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, अब हर छोटे ट्रैफिक उल्लंघन पर तत्काल चालान नहीं कटेगा. अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसी गलती करता है, तो उसे पहले चेतावनी दी जाएगी. 
  • ऑनलाइन रिकॉर्ड होगी चेतावनी- दी गई चेतावनी का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज रहेगा. अगर वही चालक बाद में दोबारा उसी तरह का ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो पहले दी गई चेतावनी की भी रिकॉर्ड में माना जाएगा और उसी हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है.
  • बार-बार नियम तोड़े तो रद्द हो सकता है लाइसेंस- अगर कोई ड्राइवर एक कैलेंडर इयर में पांच या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया सकता है. 
  • ई-चालान भरने के लिए मिलेगा 45 दिन का समय- अगर किसी वाहन का ई-चालान कटता है, तो वाहन मालिक को 45 दिनो के अंदर जुर्माना भरना होगा. यदि उसे लगता है कि चालान गलत है, तो इसी अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करा सकेगा.
  • 30 दिन में होगा शिकायत का निपटारा- अगर कोई व्यक्ति ई-चालान के खिलाफ शिकायत करता है, तो ट्रैफिक पुलिस को 30 दिनों के भीतर उसकी जांच कर फैसला देना होगा.
  • कोर्ट जाने से पहले जमा करनी होगी आधी रकम- अगर ऑनलाइन शिकायत खारिज हो जाती है तो और वाहन मालिक अदालत में अपील करना है, तो उसे चालान की कुल राशि का 50 प्रतिशत पहले जमा करना होगा. इसके बाद मामला कोर्ट में आगे बढ़ सकेगा.

समय पर चालान नहीं भरा तो होगी परेशानी

अगर 45 दिनों के अंदर जुरमाना नहीं भरा जाता है या शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती है तो चालान को सही मान कर वाहन को सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लॉक किया जा सकता है. इस स्थिति में वाहन का टैक्स जमा करने या उसे बेचने में परेशानी हो सकती है. इतना ही नहीं इसका असर आरस या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बातों पर भी पड़ सकता है.

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स्क्रैप वाहन की RC ऑनलाइन रद्द कराने का प्रस्ताव

ये भी प्रस्ताव रखा गया है कि जो वाहन पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं स्क्रैप किए जा चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को ऑनलाइन ही रद्द कराने की सुविधा दी जाए.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी होगी सुनवाई

प्रस्तावित नियमों में ट्रैफिक जुर्माने से जुड़े मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की व्यवस्था भी शामिल है. इससे लोगों को छोटी-छोटी सुनवाई के लिए अदालत या संबंधित कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी.

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अधिकारियों पर भी लग सकता है जुर्माना

ड्राफ्ट नोटिफिकेश में सिर्फ वाहन चालकों के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों के लिए भी जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव है. अगर कोई अधिकारी ट्रैफिक रूल्स से जुड़े मामलों में निश्चित समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो उस पर 5 से 10 हजार तक का जुर्मना लगाया जा सकता है.

कहां देख सकते हैं पूरी जानकारी?

अगर आप इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी पढ़ना चाहते हैं, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं.

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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