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Lok Adalat में कौन से ट्रैफिक चालान नहीं होते माफ? ड्रिंक एंड ड्राइव से लेकर गंभीर मामलों तक, जानें नियम

लोक अदालत में जाकर हर ट्रैफिक चालान माफ नहीं कराया जा सकता. अगर आपका भी चालान पेंडिंग है, तो लोक अदालत जाने से पहले जान लें किन मामलों का निपटारा हो सकता है और कहां नियमित कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है.

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लोक अदालत में चालान का निपटारा हो सकता है या नहीं, यह चालान की श्रेणी, लागू नियमों और संबंधित अदालत के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है. (Image Credit-AI)

ट्रैफिक चालान कटने के बाद कई लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि अगली लोक अदालत में जाकर उनका जुर्मान कम हो जाएगा या चालान का निपटारा हो जाएगा. इसी वजह से लोग अपने पुराने पेंडिंग चालान लेकर लोक अदालत पहुंचते हैं. लेकिन हर चालान में राहत मिलना तय नहीं है. कुछ मामलों में कानून के तहत समझौते की अनुमति नहीं होती, इसलिए उनका निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जा सकता. अगर आपके वाहन का भी चालान पेंडिंग है तो पहले जान लीजिए कि किन मामलों में राहत मिल सकती हौ और किन में नियमित कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है.

क्या ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान लोक अदालत में माफ हो सकता है?

शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध है. ऐसे मामले में यह मान लेना सही नहीं होगा कि लोक अदालत में पहुंचने स चालान अपने आप माफ हो जाएगा. लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों का निपटारा किया जा सकता है, जिनमें कानून समझौते की अनुमति देता है.

अगर मामला ऐसा की जिसमें समझौता नहीं हो सकता वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसे लोक अदालत में नहीं निपटाया जा सकता. इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में चालान की श्रेणी और लागू कानूनी प्रावधानों की जांच करना जरूरी है.

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क्या गंभीर सड़क हादसे से जुड़े चालान भी लोक अदालत में निपटते हैं?

अगर किसी गाड़ी से गंभीर सड़क हादसा हुआ है और मामला आपराधिक कार्रवाई तक पहुंच गया है. तो उसे सामान्य ट्रैफिक चालान की तरह नहीं देखना चाहिए. ऐसे मामलों में दुर्घटना की परिस्थितियों, चोट या मौत से जुड़े फैक्ट और लागू कानून के आधार पर कार्रवाई होती है. समझौता नहीं हो सकने वाले अपराधों का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जा सकता. हालांकि दुर्घटना से जुड़े हर मामले पर एक जैसा नियम लागू नहीं होता. यह देखना जरूरी है कि मामला किस कानूनी श्रेणी में आता है.

क्या खतरनाक ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के चालान माफ होते हैं?

सड़क पर खतरनाक तरीक से गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार में गाड़ी भगाना या स्टंट करके दूसरों की जान जोखिम में डालान गंभीर सुरक्षा पर सवाल उठाता है. ऐसे मामलों में राहत मिलेगी या नहीं, ये संबंदित अपराध, चालान की प्रकृति और लागू नियमों पर निर्भर करता है. अगर चालान समझौते योग्य है और उसे लोक अदालत में सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है, तो उसका निपटारा संभव हो सकता है. लेकिन हर खतरनाक ड्राइविंग या ओवरस्पीडिंग चालान को अपने आप माफ होने वाला मानना गलत होगा.

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क्या आपराधिक मामले में इस्तेमाल वाहन का चालान लोक अदालत में निपट सकता है?

अगर किसी वाहन का इस्तेमाल किसी आपराधिक गतिविधि में हुआ है या उससे जुड़ी FIR दर्ज है, तो केवल लोक अदालत में जाने से उस मामले का निपटारा नहीं हो जाता. यह समझना जरूरी है कि वाहन का ट्रैफिक चालान और उससे जुड़ा आपराधिक मामला अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं के तहत चल सकते हैं. लोक अदालत में केवल उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले और कानून के तहत समझौते योग्य मामलों का ही निपटारा किया जा सकता है. इसलिए ऐसे मामलों में संबंधित अदालत या कानूनी विशेषज्ञ से जानकारी लेना बेहतर है.

किन मामलों ट्रैफिक चालानों का निपटारा लोक अदालत में हो सकता है? 

  • कैमरों द्वारा ऑटोमैटिक काटे गए ओवरस्पीडिंग या रेड लाइट जंप के चालान
  • बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना या बिना सीट बेल्ट के कार चलाना
  • PUC, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या गाड़ी की आरसी (RC) मौके पर न होना
  • रॉन्ग साइड (Wrong Way) गाड़ी चलाना या तय लेन का पालन न करना
  • नो-पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने के चालान 
  • ऐसे पुराने चालान जिनकी समय-सीमा खत्म होने के बाद उन्हें वर्चुअल या नियमित ट्रैफिक कोर्ट भेज दिया गया हो.
  • ऑटो, टैक्सी या कमर्शियल गाड़ियों के परमिट या फिटनेस से जुड़े छोटे विवाद

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी चालानों को माफ कर दिया जाएगा या जुर्माना हर हाल में कम होगा. चालान की श्रेणी, संबंधित राज्य के नियम और लोक अदालत में उपलब्ध व्यवस्था के आधार पर फैसला होता है. इसलिए जाने से पहले अपने चालान की पात्रता जरूर जांच लें.

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लोक अदालत में चालान ले जाने से पहले क्या जांचना चाहिए?

सबसे पहले अपने चालान का नंबर और उसकी मौजूदा स्थिति ऑनलाइन चेक करें. इसके बाद पता करें कि आपका चालान लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र है या नहीं. अगर मामला अदालत में लंबित है, तो संबंधित कोर्ट से उसकी स्थिति की जानकारी लें. लोक अदालत का उद्देश्य कानून के तहत समझौते योग्य मामलों को आपसी सहमति से जल्दी निपटाना है. यह हर तरह के जुर्माने को माफ करने की व्यवस्था नहीं है.

ध्यान दें, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मुताबिक, लोक अदालत में कानून के तहत समझौते योग्य आपराधिक मामलों का निपटारा किया जा सकता है, लेकिन गैर-समझौतायोग्य अपराध इसके दायरे में नहीं आते. इसलिए चालान माफ होने की उम्मीद में जाने से पहले अपने मामले की कानूनी श्रेणी की पुष्टि जरूर करें.

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ये भी पढ़ें- एक दिन में कितनी बार कट सकता है ट्रैफिक चालान, क्या एक बार Challan कटा तो दोबारा नहीं कटेगा? जान लें नियम

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Source- National Legal Services Authority (NALSA)

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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