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क्या टोल प्लाजा के नजदीक रहने वालों के लिए टोल फ्री होता है या मिलती है कोई छूट? समझें नियम

क्या टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोग सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त में टोल पार कर सकते हैं? अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो यह जानकारी जरूर जान लें.

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सड़क पर सफर करते समय टोल प्लाजा से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में रहते हैं. इनमें सबसे आम सवाल यही है कि अगर कोई व्यक्ति टोल प्लाजा के पास रहता है तो क्या वह अपना पहचान पत्र दिखाकर बिना टोल दिए वहां स निकल सकता है? बहुत से लोग मानते है कि स्थानीय निवासियों के लिए टोल पूरी तरह फ्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं है.भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियमों के मुताबिक स्थानीय लोगों के लिए कुछ राहत का प्रावधान जरूर है लेकि सिर्फ पहचान पत्र दिखाे से टोल माफ नहीं होता. यहां समझते है इससे जुड़े नियम.

स्थानीय लोगों के लिए टोल पूरी तरह फ्री नहीं

NHAI के नियमों के अनुसार, सिर्फ टोल प्लाजा के पास रहने या पहचान पत्र दिखाने से किसी स्थानीय निवासी को टोल की पूरी तरह छूट नहीं मिलती. यानी यह मानना सही नहीं है कि स्थानीय लोग अपने आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र दिखाकर हर बार फ्री में टोल पार कर सकते हैं. यह एक आम गलतफहमी है.

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लोकल मंथली पास से मिल सकती है राहत

स्थानीय निवासियों के लिए टोल में राहत का प्रावधान जरूर है. योग्य लोग लोकल मंथली पास बनवा सकते हैं. इसके पास के जरिए उन्हें टोल शुल्क में विशेष रियायत का छूट मिल सकती है. हालांकि यह सुविधा सभी को अपने आप नहीं मिलती. इसके लिए तय नियमों और शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है.

20 किलोमीटर के दायरे का नियम

आमतौर पर लोकल मंथली पास की सुविधा उन लोगों के लिए होती है. जिनका निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में है. इसके लिए वाहन मालिक को अपने स्थानीय पते का वैध प्रमाण देना होता है. संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद ही नियमों के तहत पास जारी किया जाता है.

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हर टोल प्लाजा पर नियम हो सकते हैं अलग

स्थानीय लोगों को मिलने वाली रियायत और पास से जुड़े नियमों में टोल प्लाजा के हिसाब से कुछ शर्तें लागू हो सकी हैं. इसलिए यह जरूरी है कि स्थानीय वाहन चालक अपने नजदीकी टोल प्लाजा पर लोकल पास की पात्रता जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में पहले जानकारी ले लें.

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पहचान पत्र दिखाना और लोकल पास अलग चीजें

यहां एक बात समझना जरूरी है कि सिर्फ पहचान पत्र दिखाना और लोकर मंथली पास होना एक ही बात नहीं है. पहचान पत्र स्थानीय पता सबित करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है लेकिन उससे अपने आप टोल फ्री यात्रा का अधिकार नहीं मिल जाता. निर्धारित नियमों के तहत लोकल पास बनवाने के बाद संबंधित रियायत का का लाभ लिया जा सकता है.

क्या है पूरे नियम का सार?

सीधे शब्दों में कहें तो टोल प्लाजा के पास रहन वाले लोगों के लिए टोल पूरी तरह फ्रो होने का कोई सामान्य नियम नहीं है. हां पात्र स्थानीय निवासियों को लोकल मंथली पास के जरिए टोल शुल्क में राहत मिल सकती है.

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First published on: Aug 14, 2026 11:51 AM

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About the Author

Mikita Acharya

Mikita Acharya (मिकिता आचार्य): इन्होंने पत्रकारिता की डिग्री देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के स्कूल ऑफ जर्नालिज्म से 2019 में पूरी की। पत्रकारिता में 6 साल के अनुभव के साथ वर्तमान में ये News 24 में सीनियर कॉन्टेंट राइटर हैं और यहां ऑटो व टेक बीट को कवर करती हैं। तेज रफ्तार ऑटोमोबाइल दुनिया और बदलती टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में पेश करना इनकी खासियत है।

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Mikita Acharya

Mikita Acharya (मिकिता आचार्य): इन्होंने पत्रकारिता की डिग्री देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के स्कूल ऑफ जर्नालिज्म से 2019 में पूरी की। पत्रकारिता में 6 साल के अनुभव के साथ वर्तमान में ये News 24 में सीनियर कॉन्टेंट राइटर हैं और यहां ऑटो व टेक बीट को कवर करती हैं। तेज रफ्तार ऑटोमोबाइल दुनिया और बदलती टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में पेश करना इनकी खासियत है।

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