Driving Licence पर सरकार का बड़ा प्लान, फीस से लेकर टेस्ट तक बदल सकते हैं ये 9 नियम, जारी हुआ नया ड्राफ्ट

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों और DL धारकों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी है. अब पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने की फीस खत्म हो सकती है, वहीं ड्राइविंग टेस्ट पास करना भी मुश्किल होगा. जानिए नए नियमों में क्या-क्या बदल सकता है.

Driving Licence rule draft

केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में 10 बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है. (Image Credit-AI)

Driving Licence New Draft Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं या आपके पास पहले से DL है, तो इससे जुड़े नए प्रस्तावों के बारे में जानना जरूरी है. केंद्र सरकार लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ड्राइविंग टेस्ट के नियम भी सख्त करने की तैयारी कर रही है. नए ड्राफ्ट के मुताबिक, लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए फीस नहीं देनी पड़ सकती है. वहीं, ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के लिए जरूरी अंक 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, आवेदन की प्रक्रिया, एड्रेस प्रूफ और सुरक्षित ड्राइविंग की ट्रेनिंग से जुड़े कई बदलाव भी प्रस्तावित हैं.

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इन 9 बदलावों का प्रस्ताव

  • पता और मोबाइल अपडेट मुफ्त- आधार ऑथेटिकेशन जरिए ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता, मोबाइल नंबर या ईमोल आईडी अपने करने पर कोई फीस नहीं लगेगी. ऐसा प्रस्ताव सरकार ने ड्राफ्ट में रखा है.
  • लर्नर लाइसेंस पासिंग मार्क 75%– सेस सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल असेसमेंट का पासिंग स्कोर 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि सुरक्षा नियम कड़े हों.इसके साथ ही सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े ट्यूटोरियल की अवधि कम से कम 30 मिनट रखने की बात कही गई है.
  • 15 दिनों में फैसला जरूरी- लाइसेंस में नाम, पता या दूसरी जानकारी बदलवाने के लिए आवेदन करने के बाद लोगों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए भी समयसीमा तय करने का प्रस्ताव है. ड्राफ्ट के मुताबिक, संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर उसे मंजूर या खारिज करना होगा.
  • 30 दिन में ऑटोमैटिक मंजूरी (Deemed Approved)- अगर पता बदलने के आवेदन पर 30 दिनों तक कोई फैसला नहीं होता, तो उसे अपने आप मंजूर (Deemed Approved) मान लिया जाएगा.
  • बिजली और गैस बिल बनेंगे एड्रेस प्रूफ- पते के प्रमाण (Address Proof) के लिए 3 महीने से पुराने बिजली और घरेलू एलपीजी गैस बिल मान्य होंगे. इसके लिए जरूरी होगा कि बिल आवेदन जमा करने की तारीख से तीन महीने से ज्यादा पुराना न हो. जबकि LIC पॉलिसी अब मान्य नहीं होगी.
  • एक ही फॉर्म (Form 2A) से कई काम- रिन्यूअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, नया वाहन क्लास जुड़वाने जैसी कई सेवाओं के लिए बार-बार अलग फॉर्म नहीं भरना होगा. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना, लाइसेंस में वाहन की नई कैटेगरी जुड़वाना और नाम या पता बदलवाना जैसी सेवाएं शामिल हैं.
  • Sarathi पोर्टल से ऑटो-फिल डेटा- ऑनलाइन आवेदन के दौरान धारक की पुरानी जानकारी Sarathi Portal से अपने आप (Electronically) फैच हो जाएगी. हालांकि, अगर किसी आवेदक की कोई जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो उसे वह विवरण खुद भरना पड़ सकता है.
  • वाहन कैटेगरी हटाना आसान- यदि आप लाइसेंस से किसी गाड़ी की कैटेगरी (जैसे हैवी व्हीकल) सरेंडर करना चाहते हैं, तो 7 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई होगी.हालांकि, अगर कोई व्यक्ति किसी वाहन कैटेगरी को स्थायी रूप से सरेंडर करता है, तो प्रस्तावित नियम के तहत वह सरेंडर की तारीख से एक साल तक उसी कैटेगरी का लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए पात्र नहीं होगा.
  • DL फॉर्म में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और अंगदान का ऑप्शन- फॉर्म में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने की व्यवस्था भी शामिल है. इसके अलावा, ब्लड ग्रुप की जानकारी अनिवार्य करने और Organ Donor यानी अंगदान से जुड़े विकल्प को फॉर्म में शामिल करने का प्रस्ताव है.

कब से लागू होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय(MoRTH) ने इन बदलावों से जुड़ी अधिसूचना 16 अक्टूबर 2026 को जारी की थी, जो 21 अक्टूबर को राजपत्र में प्रकाशित हुई. फिलहाल ये ड्राफ्ट नियम हैं, जिन्हें अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. सरकार ने प्रस्तावों पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.

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लोग अपने सुझाव मंत्रालय के अपर सचिव (MVL, Transport & Road Safety), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेज सकते हैं. इसके लिए comments-morth@gov.in ईमेल भी दिया गया है.

सरकार सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद नियमों को अंतिम रूप दे सकती है. इसलिए फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उसमें कोई बदलाव कराने वालों को मौजूदा नियमों के हिसाब से ही आवेदन करना चाहिए.

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

Mikita Acharya

मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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