Delhi Vehicle Entry Rules: दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है. ऐसे में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में 1 नवंबर से दिल्ली में आने-जाने वाले वाहनों के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं. इन नियमों के तहत कुछ गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी, जबकि बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के पेट्रोल-डीजल भी नहीं मिलेगा. इसके अलावा पार्किंग चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है. अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं और रोजाना गाड़ी से शहर आते-जाते हैं, तो इन बदलावों को जानना आपके लिए जरूरी है.
किन गाड़ियों को दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवायजरी के मुताबिक, 1 नवंबर से दिल्ली में बीएस-6 एमिशन नॉर्म्स से नीचे के ऐसे वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी, जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं. यह पाबंदी 31 जनवरी तक लागू रहेगी. यानी अगर आपकी गाड़ी दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है और वह बीएस-6 नियमों को पूरा नहीं करती है, तो आप उसे इस दौरान दिल्ली नहीं ला सकेंगे. हालांकि, कुछ वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है.
इन वाहनों को मिलेगी छूट
एडवायजरी के मुताबिक, बीएस-6 मानकों का पालन करने वाले वाहनों के अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री मिलेगी. छूट की श्रेणी में आने वाले अन्य वाहन भी शहर में जा सकेंगे. ये पाबंदियां उन गाड़ियों पर लागू होंगी, जो बीएस-6 एमिशन नॉर्म्स को पूरा नहीं करती हैं या जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं है.
दिल्ली में नहीं जा सकेंगे दूसरे शहरों के ये ट्रक
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रकों को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. जिन ट्रकों को दिल्ली के अंदर नहीं जाना है, उन्हें शहर में एंट्री करने से बचना होगा. ऐसे ट्रक दिल्ली में आने के बजाय पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं. पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि किसी भी सफर पर निकलने से पहले अपनी गाड़ी की पात्रता और लागू नियमों की जानकारी जरूर चेक कर लें.
बिना PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा फ्यूल
दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ‘नो वैलिड PUCC, नो फ्यूल’ पॉलिसी भी लागू होगी. इसके तहत जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा. हालांकि, सीएनजी कार इस्तेमाल करने वाले लोगों को इस पाबंदी से राहत मिलेगी.
डबल हुआ पार्किंग चार्ज
प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में 1 नवंबर से पार्किंग चार्ज भी बढ़ाया गया है. अब अधिकृत पार्किंग स्थलों पर प्राइवेट वाहनों को पहले के मुकाबले दोगुना शुल्क देना होगा. हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों को पार्किंग चार्ज में छूट दी गई है. इसके अलावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने का भी ऐलान किया है.