Pakistan Politics: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पाक सेना पीटीआई चीफ और पीटीआई समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना इमरान खान को घेरने के लिए आर्मी एक्ट और आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इस्तेमाल कर सकती है। इन प्रावधानों में सजा-ए-मौत और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
इमरान की गिरफ्तारी के बाद जला पाकिस्तान
जानकारी के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा और अराजकता की घटनाएं बढ़ गई हैं। लोगों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा है। उन्होंने इस कार्रवाई को विदेशी समर्थित, आंतरिक उकसावा करार दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हिंसा के दौरान, राज्य संस्थानों और विशेष रूप से संवेदनशील सैन्य इमारतों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने हमला किया था।
यह घटना इमरान खान के नेतृत्व वाली पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने 9 मई को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार के बाद की थी। अब जीएचक्यू (सामान्य मुख्यालय) रावलपिंडी में आयोजित विशेष कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस (सीसीसी) की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पाक थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल सैयद असीम मुनीर को 9 मई से देश में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी।
पाक सेना प्रमुख को दी गई पूरी जानकारी
उधर, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के एक प्रेस बयान में कहा गया है कि फोरम को मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। आईएसपीआर ने कहा कि शुहादा की तस्वीरों, स्मारकों को क्षतिग्रस्त करने, ऐतिहासिक इमारतों को जलाने और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने जैसे घटनाओं को अंजाम दिया गया था।
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बैठक के दौरान आगजनी की घटनाओं की निंदा की गई। सार्वजनिक और निजी इमारतों के साथ-साथ सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित वारदातें हुईं। आईएसपीआर ने कहा है कि कमांडर ने इन दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य घटनाओं की गहन जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि आरोपियों के खिलाफ मजबूत से मजबूत साक्ष्य जुटाए जाएं।
सेना प्रमुख का बयान, किसी भी को बख्शा न जाए
पाक सेना ने अब इमरान खान समेत किसी को भी नहीं बख्शने का फैसला किया है, जिन्होंने सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ जघन्य अपराध किए हैं। कहा गया है कि अपराधियों को पाकिस्तानी सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम समेत पाकिस्तान के प्रासंगिक कानूनों के तहत मुकदमों के माध्यम से कटघरे में लाया जाएगा।
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जानकारों का मानना है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को शामिल करने का सेना का फैसला एक गंभीर प्रावधान है, जिसमें इमरान खान, उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं, जिसमें सजा-ए-मौत और आजीवन कारावास की सजा है।
सेना के कर्मचारियों पर लगता है ये एक्ट
बता दें कि पाकिस्तानी सेना अधिनियम आमतौर पर सेवारत अधिकारियों पर लागू होता है, जिन पर संस्था की आंतरिक जांच, परीक्षण और कानूनी दंड प्रणाली के माध्यम से मुकदमा चलाया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकारी को कोर्ट मार्शल और एक अपमानजनक निकास के माध्यम के साथ सेवा से निकाल दिया जाता है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और इसकी धाराएं राजद्रोह, जासूसी और जासूसी से संबंधित हैं, जिसके लिए सजा में मृत्युदंड भी शामिल है।
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