हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Gyanesh KumarsirBigg Boss 20

Pakistan: जेल जा सकते हैं इमरान खान, पूर्व पीएम की जमानत याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

विज्ञापन
Imran Khan

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने चुनाव आयोग के बाहर विरोध करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछले साल नवंबर में एक रैली के दौरान वजीराबाद में कथित हत्या के प्रयास में घायल होने के बाद इमरान खान चिकित्सा आधार पर जमानत पर थे।

अंतरिम जमानत पर हैं इमरान खान

न्यायाधीश जवाद अब्बास ने मामले की सुनवाई की। पूर्व प्रधानमंत्री अंतरिम जमानत पर थे और कोर्ट ने इमरान खान को डेढ़ बजे तक पेश होने की मोहलत दी थी। हालांकि इमरान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए। रिपोर्ट्स की मानें तो आज के आदेश के बाद इमरान खान को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।

और पढ़िए – सीरिया पर इजरायल का मिसाइल अटैक, रिहाइशी इलाके को बनाया निशाना, 15 की मौत

विज्ञापन

उच्च न्यायालय फैसले को चुनौती दे सकते हैं इमरान

हालांकि, गिरफ्तारी से बचने के लिए पीटीआई प्रमुख इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में आदेश को चुनौती दे सकते हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा घोषित तोशखाना के फैसले के जवाब में पाकिस्तान में कई विरोध प्रदर्शनों के बाद पिछले अक्टूबर में इमरान खान पर मामला दर्ज किया गया था।

यहां तक कि मामले की पिछली सुनवाई भी इमरान खान के बिना शुरू हुई थी जहां उनके वकील बाबर अवान ने अपनी दलीलें पेश कीं और अदालत के समक्ष प्रस्तुतियां दीं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्तों के उपस्थित हुए बिना योग्यता मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है और वर्तमान सुनवाई खान की जमानत अर्जी के संबंध में थी।

विज्ञापन

और पढ़िए – दुनिया से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola