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क्या है पाकिस्तान के संविधान का आर्टिकल 6? इमरान खान को चढ़ा सकता है सूली!

Imran Khan In Crisis : भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज बड़ा झटका लगा जब शहबाज शरीफ की सरकार ने उनकी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया। पाक सरकार के एक मंत्री ने तो यह तक कह दिया है कि अगर देश को सही दिशा में बढ़ना है तो पीटीआई को खत्म करना ही होगा। लेकिन इमरान की मुश्किल यहीं नहीं खत्म हुई। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा सकता है।

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Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan (ANI)

Will Imran Khan Get Death Penalty : क्रिकेट की पिच से राजनीति के मैदान में एंट्री कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले इमरान खान इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। लंबे समय के संकट का सामना कर रहे इमरान की पार्टी को पाकिस्तान की सरकार बैन करने जा रही है। इतना ही नहीं पाक सरकार ने इमरान खान और पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का फैसला भी लिया है। बता दें कि आर्टिकल 6 के तहत मामले में सजा मृत्यु दंड की है। इस रिपोर्ट में जानिए कि यह आर्टिकल क्या है, क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति को मौत की सजा सुनाई जा सकती है और दोनों के खिलाफ यह कदम क्यों उठाया गया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। आरोप है कि पीटीआई ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि पीटीआई पर बैन लगाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। तरार ने आगे कहा कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 6 के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे में पहले से मुश्किलों में फंसे इमरान खान के लिए संकट और भी ज्यादा गंभीर हो गया है।

 क्या आरोप, कितने गंभीर?

पीटीआई और इसके नेताओं के खिलाफ मुख्य आरोप 9 मई के दंगों से जुड़ा है। आरोप है कि पीटीआई के नेताओं ने इस घटना में हिंसा को भड़काने का काम किया था। इसके अलावा पीटीआई नेताओं पर इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के साथ पाक सरकार की डील को खराब करने की कोशिशें करने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं, इमरान खान को साइफर केस, तोषाखाना केस, गैरकानूनी शादी करने का केस और 9 मई को हिंसा भड़काने के लिए एंटी टेरेरिज्म जैसे मामलों में आरोपी बनाया गया था। इनमें से तीन मामलों में वह बरी हो चुके हैं। लेकिन, देशद्रोह के मामले में वह अभी भी ट्रायल पर हैं। इस मामले में अगर उन्हें दोषी करार दिया गया तो इमरान खान को मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है।

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क्या कहता है आर्टिकल 6?

पाकिस्तान के संविधान को लेकर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका आर्टिकल 6 मुख्य तौर पर देशद्रोह के मामलों से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान के संविधान में क्या लिखा गया है।

आर्टिकल 6 (1) : ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बल प्रयोग या फिर किसी अन्य असंवैधानिक तरीके से संविधान को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, वह हाई ट्रीजन (उच्च देशद्रोह) का दोषी होगा।

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आर्टिकल 6 (2) : आर्टिकल 6 के पहले क्लॉज में बताए गए कार्यों में मदद करने वाले या प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति को भी उच्च देशद्रोह का दोषी माना जाएगा।

आर्टिकल 6 (2ए) : इस आर्टिकल के इन दोनों क्लॉज में बताए गए देशद्रोह के कृत्य को किसी भी अदालत ने वैध नहीं माना जाएगा। फिर चाहे वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न हो।

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आर्टिकल 6 (3) : हाई ट्रीजन के दोषी पाए जाने वाले लोगों को सजा सुनाने का काम संसद करेगी।

बरी हुए और फिर गिरफ्तार

बता दें कि इमरान खान और उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी को हाल ही में गैरकानूनी शादी के मामले में बरी किया गया था। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान के खिलाफ नए अरेस्ट वॉरंट 9 मई के दंगों को लेकर हैं। अधिकारियों का आरोप है कि इमरान खान ने 9 मई को हिंसा भड़काई थी। हालांकि, उनकी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि जब यह घटना हुई थी तब इमरान खान पहले से ही पुलिस की हिरासत में थे। लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान का राजनीतिक संकट भी कम गंभीर नहीं है। इसी साल हुए आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी को चुनाव भी लड़ने नहीं दिया गया था।

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