नेपाल में बैन होगा TikTok, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का लगा आरोप

Nepal bans TikTok: नेपाल में साइबर क्राइम के कुल 1648 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से ज्यादातर टिकटॉक के कंटेंट को लेकर थे। 

Nepal bans TikTok after mounting complaints of social disharmony

Nepal bans TikTok after mounting complaints of social disharmony

Nepal bans TikTok: नेपाल में कैबिनेट मीटिंग के बाद टिकटॉक पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। सरकार की सूचना एवं संचार मंत्री रेखा शर्मा ने सोमवार को कहा कि कैबिनेट बैठक में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पूरी तरह से टेक्नीकल बैन बाद में लागू होगा। एएनआई को फोन पर मंत्री ने कहा- “आज से नीतिगत स्तर पर नेपाल में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगाने के तकनीकी पहलू में कुछ समय लगेगा। सूचना और संचार मंत्रालय प्रतिबंध लाने में सुविधा प्रदान करेगा।”

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साइबर क्राइम के कुल 1648 मामले दर्ज

नेपाल सरकार का यह निर्णय टिकटॉक पर शेयर किए गए कंटेंट के कथित तौर पर ‘सामाजिक सद्भाव में व्यवधान’ और ‘सामाजिक संबंधों में दरार’ पैदा करने के बाद आया है। पिछले 4 साल और 3 महीने के अंदर नेपाल पुलिस के साइबर ब्यूरो में साइबर क्राइम के कुल 1648 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से ज्यादातर टिकटॉक के कंटेंट को लेकर थे।

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चीनी सोशल मीडिया टिकटॉक में आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। नेपाल टिकटॉक पर बैन लगाने वाला सबसे हालिया देश बन गया है। इसे पहले से ही 50 से अधिक देशों में प्रतिबंधित किया जा चुका है।

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ताजा फैसला सरकार की ओर से ‘सोशल नेटवर्किंग के संचालन पर निर्देश 2023’ पेश किए जाने के कुछ ही दिनों के भीतर आया है। नए नियम के अनुसार, नेपाल में सक्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश में अपना ऑफिस स्थापित करना आवश्यक है।

सोशल मीडिया साइट्स को स्थापित करना होगा ऑफिस

इससे पहले गुरुवार को नेपाल ने फेसबुक, एक्स, टिकटॉक और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइटों के लिए नेपाल में अपने लाइजन ऑफिस खोलना अनिवार्य कर दिया। निर्देश लागू होने के तीन महीने के भीतर कंपनियों को नेपाल में या तो एक ऑफिस स्थापित करना होगा या एक फोकल व्यक्ति नियुक्त करना होगा। उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ रजिस्टर करने के लिए भी अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर उन्हें शटडाउन होने का भी सामना करना पड़ सकता है।

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भारत सरकार ने जून 2020 में लगाया था बैन

सरकार की ओर से जारी निर्देशों में फेसबुक, एक्स, टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के यूजर्स के लिए 19-बिंदु वाली लिस्ट शामिल है। उल्लेखनीय है कि भारत में सरकार ने जून 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर कई अन्य चीनी ऐप्स के साथ-साथ टिकटॉक पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध से पहले ऐप के भारत में लगभग 150 मिलियन एक्टिव यूजर थे। टिकटॉक ऐप को सुरक्षा मुद्दों के साथ ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, अफगानिस्तान, डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे में आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

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लेखक के बारे में

Pushpendra Sharma

Pushpendra Sharma

पुष्पेन्द्र शर्मा न्यूज 24 वेबसाइट में 'डेस्क इंचार्ज' की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगभग 17 वर्षों से मीडिया (प्रिंट, टीवी, वेब) में काम कर रहे हैं। मूलत: राजस्थान भरतपुर के निवासी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2008 में प्रिंट मीडिया Dainik Bhaskar से की थी। इसके बाद Rajasthan Patrika, Bhaskar.com और DNA Hindi (Zee Media) जैसे संस्थानों के लिए काम किया। News24 Website में न्यूज टीम को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स टीम का लीड कर चुके हैं। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश-विदेश, शिक्षा, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। साथ ही एडिटिंग का कार्य कर चुके हैं। न्यूज 24 पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।
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