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‘बिस्मिल्लाह’ कहकर खाया सूअर का मांस, महिला को दो साल की कैद, इतने लाख का जुर्माना भी लगा

Indonesian Tiktoker Woman Jailed For Eating Prok After Reciting Islamic Phrase: 33 साल की इंडोनेशियाई महिला को दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में दो साल की कैद हुई है। उस पर करीब 20 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोंका गया है। जुर्माना अदा न कर पाने की दशा में उसकी सजा की […]

Indonesia Crime News
Indonesian Tiktoker Woman Jailed For Eating Prok After Reciting Islamic Phrase: 33 साल की इंडोनेशियाई महिला को दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में दो साल की कैद हुई है। उस पर करीब 20 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोंका गया है। जुर्माना अदा न कर पाने की दशा में उसकी सजा की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी जाएगी।

टिकटॉक पर पोस्ट किया था वीडियो

33 साल की लीना लुत्फियावती उर्फ लीना मुखर्जी टिकटॉकर हैं। लीना एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं जिनके दो मिलियन से अधिक टिकटॉक फॉलोअर्स हैं। उन्हें दक्षिण सुमात्रा शहर की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लीना बाली में यात्रा कर रही थीं, उस वक्त उन्होंने विवादास्पद टिकटॉक वीडियो बनाया। बाली इंडोनेशिया का एकमात्र स्थान है जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं।

मार्च में सामने आया था मामला

यह मामला मार्च में विवादास्पद टिकटॉक वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आया था। जिसमें लीना को बिस्मिल्लाह कहते हुए दिखाया गया है। उनके इस कृत्य की जमकर आलोचना की गई। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जान-बूझकर दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने के लिए ऐसा किया है। इंडोनेशिया की शीर्ष मुस्लिम मौलवी संस्था उलेमा काउंसिल ने अपनी आपत्ति जताई।

ईशनिंदा में पूर्व गवर्नर को हुई थी दो साल की कैद

लीना का मामला देश में ईशनिंदा के मामलों में सबसे नया मामला है। पिछले साल इंडोनेशियाई पुलिस ने एक बार द्वारा मोहम्मद नाम के संरक्षकों के लिए मुफ्त शराब का प्रचार करने के बाद ईशनिंदा के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इस्लाम में शराब पीना हराम है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पूर्व गवर्नर बासुकी तजहाजा पुरनामा को 2017 में विवादास्पद ईशनिंदा के आरोप में लगभग दो साल की जेल हुई थी।

इंडोनेशिया में सूअर का मांस खाने पर प्रतिबंध

दरअसल, मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में सूअर का मांस खाने पर प्रतिबंध है और दोषी पाए जाने वालों पर ईशनिंदा कानून के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है। यह भी पढ़ें: रोमांस करते वक्त पत्नी के मुंह से निकला देवर का नाम, मच गया हंगामा, जानिए पूरी सच्चाई?


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