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कौन हैं भारतीय उद्योगपति बलविंदर साहनी? दुबई में दी गई 5 साल की सजा, जानें वजह

भारतीय उद्योगपति बलविंदर साहनी को पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी कंपनियों और फर्जी बिलों के मामले में दुबई की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी। इसमें करीब 344 करोड़ रुपये(150 मिलियन दिरहम) के आरोप में अब दोषी पाया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

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Balvinder singh Sahni

दुबई में रहने वाले भारतीय उद्योगपति बलविंदर सिंह साहनी, जिन्हें ‘अबू सबा’ के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दुबई की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई की एक अदालत ने यह भी आदेश दिया है, कि उनसे 150 मिलियन AED (करीब 344 करोड़ रुपये) वापस लिए जाएं।

344 करोड़ रुपये की लूट पर पाया गया दोषी

बलविंदर को फर्जी कंपनियों और फर्जी इनवॉयस का इस्तेमाल करके 150 मिलियन दिरहम की लूट का दोषी पाया गया है। दुबई की चौथी आपराधिक अदालत ने उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई है और 500000 AED का जुर्माना लगाया है।

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लाइसेंस प्लेट खरीदने के लिए 9 मिलियन डॉलर किए थे खर्च

बता दें कि इस मामले में अदालत ने यह भी कहा कि साहनी को जेल की सजा पूरी होने के बाद निर्वासित कर दिया जाएगा। खलीज टाइम्स के अनुसार बता दें कि उनका बेटा उन 32 अन्य लोगों में से एक था, जिन्हें इस मामले में दोषी पाया गया था।

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साहनी अरबपति होने के साथ-साथ काफी आलीशान महलों में रहते हैं। वह अपनी जीवनशैली के लिए खूब फेमस हैं। एक बार उन्होंने अपनी रोल्स रॉयस के लिए एक खास लाइसेंस प्लेट खरीदने के लिए 9 मिलियन डॉलर(करीब 76 करोड़ रुपये) खर्च कर दिए थे।

अबू सबा के घोटाले की कहानी

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RSG ग्रुप के चेयरमैन साहनी के खिलाफ मामला 2024 में दुबई के बर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। यहीं से इनका पूरा मामला शुरू हो गया था। बाद में इसे 18 दिसंबर, 2024 को लोक अभियोजन को सौंप दिया गया। पहली अदालती सुनवाई 9 जनवरी, 2025 को हुई। उस दौरान अभियोजकों ने UAE और अन्य देशों में फर्जी बिजनेस सौदों और संदिग्ध धन हस्तांतरण के सबूत साझा किए गए थे।

500000 AED का जुर्माना लगाया गया

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बता दें कि मई 2025 में साहनी को दोषी पाए जाने के बाद मामला खत्म हो गया था। दुबई की अदालत ने उन्हें 500000 AED का जुर्माना भरने और 150 मिलियन AED की संपत्ति छोड़ने का आदेश दिया, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने अवैध गतिविधियों के जरिए इतनी बड़ी रकम कमाई थी।

दुबई की अदालत ने क्या कहा?

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दुबई की अदालत ने यह भी कहा कि साहनी को जेल की सजा पूरी होने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उनका सबसे बड़ा बेटा उन 32 अन्य लोगों में से एक था, जिन्हें दोषी पाया गया था। उनमें से कुछ अदालत में मौजूद नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति में उन पर मुकदमा चलाया गया। कुछ आरोपियों को 1 साल की सजा सुनाई गई और 200000 AED का जुर्माना भी लगाया गया। तीन कंपनियों पर प्रत्येक पर AED 50 मिलियन का जुर्माना लगाया गया।

जांच के दौरान अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए। उन्होंने पाया कि अवैध धन हस्तांतरण को छिपाने के लिए नकली चालान और नकली व्यापारिक साझेदारी का इस्तेमाल किया गया था।

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RSG ग्रुप के थे चेयरमैन

बता दें कि बलविंदर सिंह साहनी दुबई में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं। उनका बिजनेस यूएई, अमेरिका, भारत समेत कई देशों में फैला है। खलीज टाइम्स के अनुसार, वह RSG ग्रुप के चेयरमैन थे और अक्सर पारंपरिक अमीराती पोशाक पहने नजर आते थे।

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