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अमेरिका का वीजा हुआ महंगा, कब से लागू होगा आदेश और अब कितने रुपये देने होंगे एक्स्ट्रा?

America Visa Fees Hiked: अमेरिका का वीजा लेने के इच्छुक भारतीयों को तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि अमेरिका का वीजा लेना और महंगा हो गया है। वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट के तहत नया आदेश लागू होने जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका का वीजा लेने के लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे।

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अमेरिका वीजा को लेकर आए दिन नए-नए नियम लागू कर रहा है।

America Visa Fees Hiked: अमेरिका का वीजा लेना हुआ और महंगा हो गया है। ट्रंप सरकार ने सभी नॉन-इमिग्रेंट वीजा के लिए नई 250 डॉलर (21,546 रुपये) की वीजा इंटीग्रिटी फीस का प्रावधान किया है, जो मौजूदा वीजा फीस से 185 डॉलर (15,944 रुपये) अतिरिक्त होगी। यह प्रावधान हाल ही में अमेरिकी संसद में पारित किए गए वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट का हिस्सा है, जो आगामी वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगा।

नए आदेश के अनुसार, जो आवेदक वीजा मिलने के बाद नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे और समय से अमेरिका छोड़ देंगे, उन्हें यह अतिरिक्त फीस वापस कर दी जाएगी। इस फैसले का असर भारत समेत उन सभी देशों पर पड़ेगा, जिनके लोग पढ़ाई करने, नौकरी करने या टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका आते हैं। वहीं अमेरिका के नए आदेश से लोगों पर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। वहीं इससे अमेरिका पर भी असर पड़ सकता है।

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अमेरिका देता है 2 प्रकार वीजा

बता दें कि अमेरिका दूसरे देश से आने वाले लोगों को 2 प्रकार के वीजा देता है। एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा होता है, जो अस्थायी प्रवास के लिए दिया जाता है। दूसरा इमिग्रेंट वीजा लोगों को मिलता है, जो स्थायी निवास के लिए मिलता है। अमेरिका ने नॉन-इमिग्रेंट वीजा की फीस बढ़ाई है। नॉन-इमिग्रेंट वीजा टूरिज्म, बिजनेस, स्टडी या अन्य किसी काम के लिए दिया जाता है। टूरिज्म, बिजनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए B-1/B-2 वीजा मिलता है। स्टडी के लिए F-1 वीजा, नौकर के लिए H-1B वीजा, किसी भी तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए J-1 वीजा और एग्रीकल्चरल और नॉन-एग्रीकल्चरल वर्क के लिए H-2A/H-2B वीजा अमेरिका देता है।

अमेरिका की ओर से लोगों को इमिग्रेंट वीजा भी दिया जाता है। इमिग्रेंट वीजा उन लोगों को दिया जाता है, जो अमेरिका में स्थायी रूप से निवास करना चाहते है। अमेरिका में स्थायी रूप से बिजनेस करना चाहते हैं। इसके तहत फैमिली बेस्ड वीजा अमेरिका के किसी नागरिक के विदेश में रहने वाले रिश्तेदार को या विदेश से आकर अमेरिका में स्थायी रूप से निवास कर चुके शख्स के रिश्तेदार को दिया जाता है। रोजगार आधारित वीजा इन्वेस्टमेंट के आधार पर दिया जाता है। इसके अलावा हर साल 55000 वीजा लॉटरी निकालकार दिए जाते हैं।

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वीजा के लिए यहां कर सकते हैं सपंर्क

अमेरिका के वीजा के लिए लोग भारत में अमेरिकी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। एम्बेसी की वेबसाइट  https://in.usembassy.gov/visas/in.usembassy.gov पर लॉग इन कर सकते हैं। वीजा का स्टेटस चेक करने के लिए https://ceac.state.gov/CEAC/ पर लॉगइन कर सकते हैं। वीजा संबंधी सवालों के समाधान के लिए भारतीय support-india@usvisascheduling.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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