एलियन एनिमीज एक्ट क्या? जो ट्रंप को देता है 'सुप्रीम' पावर, व्हाइट हाउस की जीत

अमेरिका के एलियन एनिमीज एक्ट 1798 के तहत ट्रम्प को अप्रवासियों को डिपोर्ट करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली। जानिए इसका इतिहास और असर।

Alien Enemies Act

Alien Enemies Act

Trump Supreme Court Immigration Decision: सुप्रीम कोर्ट की ओर से डोनाल्ड ट्रम्प को एलियन एनिमीज एक्ट लागू करने की अनुमति मिल गई है। यह व्हाइट हाउस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, जो इमिग्रेशन अधिकारियों को कथित गिरोह के सदस्यों को जल्दी से डिपोर्ट करने के लिए अनुमति देगा। इस मामले में बिना हस्ताक्षर वाला निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्प को डिपोर्ट के लिए 1798 कानून लागू करने की अनुमति देता है। साथ ही, अधिनियम के उपयोग पर मुकदमेबाजी निचली अदालतों में चलती है। अदालत ने मांग की कि भविष्य में डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों को यह नोटिस दिया जाना चाहिए कि वे अधिनियम के अधीन हैं। उन्हें अपने डिपोर् की समीक्षा करने का अवसर भी मिलना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है एलियन एनिमीज एक्ट और अब अमेरिका में रह रहे गैर प्रवासी लोगों का क्या होगा?

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क्या है एलियन एनिमीज एक्ट?

ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस के अनुसार, एलियन एनिमीज एक्ट 1798 एक युद्धकालीन प्राधिकरण है जो राष्ट्रपति को किसी दुश्मन देश के मूल निवासियों और नागरिकों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने की अनुमति देता है। यह कानून राष्ट्रपति को इन अप्रवासियों को बिना सुनवाई के और केवल उनके जन्म या नागरिकता के देश के आधार पर लक्षित करने की अनुमति देता है। वेबसाइट के अनुसार, विदेशी शत्रु अधिनियम का प्रयोग अतीत में तीन बार किया जा चुका है – 1812 के युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में।

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कौन होते हैं एलियन एनिमीज

अब ये जान लेते हैं किएलियन एनिमीज कौन हैं? इसका वर्णन करते हुए House.gov कहता है, जब भी संयुक्त राज्य अमेरिका और किसी विदेशी राष्ट्र या सरकार के बीच घोषित युद्ध होता है, या किसी विदेशी राष्ट्र या सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के विरुद्ध कोई आक्रमण या हिंसक आक्रमण किया जाता है, प्रयास किया जाता है, या धमकी दी जाती है, और राष्ट्रपति इस घटना की सार्वजनिक घोषणा करता है, तो सभी मूल निवासी, नागरिक, निवासी, या शत्रु राष्ट्र या सरकार के विषय, जो चौदह वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर होंगे और वास्तव में प्राकृतिक नहीं होंगे, उन्हें विदेशी शत्रुओं के रूप में गिरफ्तार, रोका, सुरक्षित किया और हटाया जा सकता है।

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तीन न्यायाधीशों ने निर्णय से असहमति जताई

सीएनएन के अनुसार, इस मामले में न्यायालय के तीन उदार न्यायाधीशों ने कथित तौर पर इस निर्णय से असहमति जताई। इस बीच, न्यायालय के रूढ़िवादी विंग की सदस्य जस्टिस एमी कोनी बैरेट ने आंशिक रूप से असहमति जताई। ट्रम्प ने अपनी आपातकालीन अपील को अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेम्स बोसबर्ग के उस आदेश के खिलाफ लड़ाई के रूप में पेश किया। दरअसल उन्हें मुकदमा करने वाले पांच वेनेजुएला के नागरिकों के साथ-साथ प्रभावित होने वाले लोगों के व्यापक वर्ग के खिलाफ विदेशी शत्रु अधिनियम को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया था। ट्रम्प के अनुरोध को स्वीकार करते हुए बोसबर्ग के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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