देश में 1 जुलाई से लागू होंगे नए कानून, 370 कहलाएगी 109, जानें और क्या-क्या बदलेगा
देश में एक जुलाई से लागू होंगे नए क्रिमिनल लॉ।
New criminal Laws Effect July 1 : केंद्र की मोदी सरकार ने तीन नए क्रिमिनल लॉ को लेकर एक अधिसूचना जारी की। इसके तहत अब तीनों कानून देश में एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही ब्रिटिश शासन के तीनों कानून खत्म हो जाएंगे और नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। साथ कुछ धाराएं भी बदली गई हैं।
भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह अब नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ले लेंगे। साथ ही धाराएं भी बदल जाएंगी। हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 होगी, जबकि हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 की जगह 109 हो जाएगी। रेप के लिए 376 की जगह धारा 63 और ठगी के लिए 420 की जगह धारा 316 होगी। पहले आईपीसी में कुल 511 धाराएं थीं, जोकि अब 356 रह गई हैं। नए कानून में आठ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि 22 धाराएं हटा दी गई हैं। वहीं 175 धाराएं बदल गई हैं। वीडियो में देखें और क्या-क्या बदलेगा।
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