
सावधान! गाड़ी चलाने से पहले फोन पर कर लें जरूरी काम, 1 नवंबर से बदला बड़ा नियम
दिल्ली सरकार की “नो PUC, नो फ्यूल” पॉलिसी के तहत, अगर आपके पास वैध PUC नहीं है, तो आपको ईंधन देने से मना किया जा सकता है.
Written By Varsha Sikri

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अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, तो 1 नवंबर से पहले अपना PUC सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लें. अब, एक वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना, आपको पेट्रोल या डीजल ही नहीं, बल्कि CNG और LPG भरवाने में भी परेशानी हो सकती है. दिल्ली सरकार की “नो PUC, नो फ्यूल” पॉलिसी के तहत, अगर आपके पास वैध PUC नहीं है, तो आपको ईंधन देने से मना किया जा सकता है. यह कदम सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है.
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