birth death registration

बर्थ-डेथ रजिस्ट्रेशन के नियम बदले, जानिए 1 अक्टूबर से और क्या-क्या बदलने वाला है?

1 अक्टूबर, 2026 से जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है. सबसे बड़े बदलाव उन मामलों में होंगे जहां रजिस्ट्रेशन समय पर पूरा नहीं हुआ था.

1 अक्टूबर, 2026 से जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है. सबसे बड़े बदलाव उन मामलों में होंगे जहां रजिस्ट्रेशन समय पर पूरा नहीं हुआ था. देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन के मामले में जितनी ज्यादा देरी होगी, वेरिफिकेशन और मंज़ूरी की प्रक्रिया उतनी ही विस्तृत होगी. मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हुआ. अगर रजिस्ट्रेशन एक साल के बाद लेकिन दो साल के भीतर होता है, तो सामान्य प्रक्रिया लागू नहीं होगी. इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM), सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) या DM द्वारा अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी. हालांकि, सिर्फ मंजूरी काफी नहीं होगी, अधिकारी को पहले जन्म की जानकारी की सटीकता की जांच करनी होगी.

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लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Varsha Sikri

Varsha Sikri

वर्षा सिकरी News24 हिंदी डिजिटल में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. जर्नलिज्म में 9 साल का अनुभव रखने वाली वर्षा सिकरी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. वर्षा सिकरी ने सितंबर 2017 में इंडिया टीवी से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद से उन्होंने रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, आज तक जैसे चैनलों में काम किया. फिलहाल वो News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 9 साल के करियर में वर्षा सिकरी ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. वर्षा सिकरी का पत्रकारिता में अनुभव: 9 साल योग्यता: NRAI स्कूल ऑफ मास कम्यूनिकेशन से ग्रेजुएशन करने के बाद वर्षा सिकरी ने मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने बतौर एंकर और रिपोर्टर भी काम किया है.
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