अगर आपका घर किसी नेशनल हाईवे (NH) टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए टोल पास के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 1 नवंबर 2026 से एक नया नियम लागू हो रहा है, जिसके तहत आप बेहद कम दाम में सालभर का टोल पास बनवा सकते हैं. जानिये यह नई स्कीम क्या है, किसे इसका फायदा मिलेगा और इसकी शर्तें क्या हैं.
क्या है यह नई टोल पास योजना?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नेशनल हाईवे फी रूल्स में संशोधन किया है. इस नए नियम के तहत, टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी गाड़ी मालिकों को भारी छूट पर एनुअल पास (सालभर का पास) दिया जाएगा. अब आपको बार-बार टोल का पूरा पैसा नहीं देना पड़ेगा. एक बार सालाना पास बनवाने के बाद आप बिना किसी झंझट के सफर कर सकेंगे.
एनुअल पास की कीमत कितनी होगी?
सरकार ने इस पास की फीस को दो अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है:
1,500 रुपये प्रति वर्ष: अगर टोल प्लाजा नगरपालिका (Municipal Limit) या स्थानीय शहर की सीमा से बाहर स्थित है.
3,000 रुपये प्रति वर्ष: अगर टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय शहर की सीमा के अंदर स्थित है.
बता दें कि यह पास सिर्फ उसी एक खास टोल प्लाजा के लिए काम करेगा, जिसके लिए इसे बनवाया गया है. यह पूरे देश के टोल प्लाजा के लिए लागू नहीं होगा.
किसे मिलेगा इसका फायदा?
इस छूट का फायदा उठाने के लिए आपकी गाड़ी और लोकेशन को इन शर्तों को पूरा करना होगा:
- 20 किमी का दायरा: आपका घर संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर होना चाहिए.
- प्राइवेट गाड़ी : यह सुविधा सिर्फ निजी इस्तेमाल वाली गाड़ियों के लिए है, कमर्शियल (टैक्सी/ट्रक आदि) वाहनों के लिए नहीं.
- एक्टिव FASTag: आपकी गाड़ी पर एक्टिव और सही तरीके से काम करने वाला FASTag लगा होना चाहिए.
किन लोगों को नहीं मिलेगा यह पास?
हर कोई जो 20 किमी के दायरे में रहता है, उसे यह पास अपने आप नहीं मिलेगा. सरकार ने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं. उदाहरण के तौर पर जहां एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पर क्लोज्ड यूजर फी (जितना तय किया, उतना टोल) सिस्टम लागू है, वहां यह पास काम नहीं करेगा. इसके अलावा अगर टोल प्लाजा के पास से जाने के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, तो वहां भी यह छूट नहीं मिलेगी.
आपको क्या करना चाहिए?
अगर आप रोजाना पास के किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो सबसे पहले यह जांच लें कि आपका टोल प्लाजा नगरपालिका की सीमा में आता है या बाहर. साथ ही अपनी गाड़ी के FASTag को अपडेट रखें और अपनी आरसी (RC) व एड्रेस प्रूफ तैयार रखें ताकि नियम लागू होते ही आप इस डिस्काउंट पास का फायदा उठा सकें.