EPFO ECR Extension: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पर बड़ा अपडेट आया है. हाल ही में ईपीएफओ ने इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) फाइलिंग की डेडलाइन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. अब लोग 22 अक्टूबर तक इसे फाइल कर सकते है. पहले फाइल करने की डेट 15 अक्टूबर थी. प्रशासन का यह कदम इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि एम्प्लॉयर को अधिक समय मिल सके और उसे कोई परेशानी न हो.
कहां और कैसे दाखिल करते हैं ECR?
पीएफ (Employees Provident Fund) में ECR का पूरा नाम Electronic Challan cum Return होता है. यह EPFO द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एम्प्लॉयर महीने का अपना कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं. बता दें एम्प्लॉयर को EPFO के यूनिफाइड पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर लॉगिन करके ECR फाइल करना होता है. यह अप्रैल 2012 से अनिवार्य है, बता दें ECR फाइल करने की अंतिम तिथि हर महीने के 15वें दिन तक होती है.
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विथड्रॉल नियमों में किए गए कई बड़े बदलाव
जानकारी के अनुसार हाल ही में ईपीएफओ बोर्ड की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 238वीं बैठक हुई थी. जिसमें विथड्रॉल नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. बताया गया है कि बैठक में पेंशन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है, ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाया जा सकता है, हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अगली बैठक में इस पर कोई फैसला होने की संभावना है.
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शिक्षा के लिए निकासी की सीमा 3 बार से बढ़ाकर 10 बार
बैठक के प्रमुख फैसलों की बात करें तो अब विथड्रॉल शर्तों को तीन श्रेणियों तक सीमित कर दिया गया है, जो सदस्यों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएगा. अब शिक्षा के लिए निकासी की सीमा 3 बार से बढ़ाकर 10 बार और विवाह के लिए 3 बार से बढ़ाकर 5 बार कर दी गई है. इसके अलावा प्रीमैच्योर फाइनल सेटलमेंट के नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें बीमारी, आवास और अन्य उचित कारणों पर अधिक लचीलापन शामिल है.
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EPFO की तेज और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी
जानकारी के अनुसार ये बदलाव EPFO 3.0 डिजिटल ओवरहॉल का हिस्सा हैं, जो सदस्यों को तेज और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करेंगे. इससे पहले 8 अक्टूबर 2025 को एक सर्कुलर भी जारी किया गया था जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस की घोषणा की गई थी.
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