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Aadhaar Card New Rule: UIDAI ने बदले आधार में नाम सुधार के नियम, अब जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स; जानें पूरी प्रक्र‍िया

Aadhaar new rules 2026: UIDAI ने आधार कार्ड में नाम सुधार और बदलाव के नियम बदल दिए हैं. जानिए Minor Corrections, शादी के बाद नाम बदलाव, Annexure फॉर्म और 75 रुपये अपडेट फीस की पूरी जानकारी.

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UIDAI ने आधार कार्ड में नाम या स्पेलिंग में गलती को सुधारने को लेकर कुछ न‍ियमों में बदलाव क‍िए हैं. यहां जानिए (फोटो - PTI)

अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, शादी के बाद सरनेम बदलना है, या फिर आप पूरा नाम ही चेंज करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम के सुधार और बदलाव के लिए एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है.

यह नई व्यवस्था लागू हो चुकी है और इसके तहत नाम में बदलाव को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ताकि लोगों का काम बिना किसी परेशानी के जल्दी हो सके.

नए नियमों के तहत नाम में बदलाव की 4 कैटेगरी

UIDAI ने नाम सुधार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसे चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है.

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  1. मामूली सुधार
    अगर आपके नाम में कोई छोटी-मोटी गलती है, तो इसे मामूली सुधार माना जाएगा. जैसे क‍ि नाम के शुरुआती अक्षरों (Initials) को पूरा लिखना या छोटा करना या मिडिल नेम या लास्ट नेम (सरनेम) जोड़ना या हटाना. इसके अलावा नाम के शब्दों का क्रम बदलना (Sequence change) और स्पेलिंग की ऐसी मामूली गलतियां, जिससे उच्चारण पर असर न पड़ता हो, को भी मामूली सुधार ही माना जाएगा. इसके साथ नाम के बीच से डॉट (Dot) हटाना, जैसे क‍ि R.P. Singh से RP Singh का करेक्‍शन, रैंडम कैपिटल लेटर्स को सही करना , जैसे RaMesh को Ramesh करना भी मामूली सुधार की श्रेणी में आएगा.

इसके सुधार के लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर स‍िर्फ अपना एक वैध पहचान पत्र (Proof of Identity – PoI) देना होगा.

  1. शादी या तलाक के बाद नाम में बदलाव
    शादी के बाद सरनेम बदलने या तलाक के बाद पुराना नाम दोबारा जोड़ने के लिए विशेष नियम तय किए गए हैं. अब आवेदक को अपने पहचान पत्र (PoI) के साथ निर्धारित Annexure D हलफनामा (Affidavit) भी जमा करना होगा. यह हलफनामा इस बात को कंफर्म करता है कि नाम में बदलाव केवल वैवाहिक स्थिति से जुड़ा है और इससे व्यक्ति की मूल पहचान नहीं बदल रही है. इसके अलावा, जेंडर चेंज (Gender Change) के बाद नाम बदलने तथा नवजात शिशुओं के आधार में लिखे Baby of की जगह वास्तविक नाम जोड़ने के लिए भी विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं.
  1. डेटा-एंट्री की गलती
    अगर आपने नामांकन या अपडेट के समय सही दस्तावेज दिए थे, लेकिन आधार केंद्र के कर्मचारी की गलती से नाम गलत टाइप हो गया, तो इसे डेटा-एंट्री एरर माना जाएगा. ऐसे में वयस्कों के लिए पहचान पत्र (PoI) या संबंध के प्रमाण (PoR) के साथ Annexure B हलफनामा देना होगा और नाबालिगों के लिए PoI/PoR के साथ Annexure C हलफनामा देना होगा. अगर अंग्रेजी में नाम सही है और क्षेत्रीय भाषा में कोई गलती है, तो उसके लिए अलग न‍ियम लागू होगा.
  2. नाम में बड़ा बदलाव
    अगर आप अपना पूरा नाम ही बदल रहे हैं या ऐसा बदलाव कर रहे हैं जिससे आपकी पुरानी पहचान पूरी तरह बदल जाती है, तो इसे मेजर नेम चेंज की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे मामलों में सरकारी गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) और वैल‍िड पहचान पत्र जमा करना जरूरी होगा.

आधार में नाम अपडेट कराने का Step-by-Step तरीका
आधार में नाम सुधार कराने के लिए इन आसान स्‍टेप्‍स को फॉलो करें :

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  • अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) या नामांकन/अपडेट सेंटर पर जाएं.
  • नाम में बदलाव के प्रकार (Minor, Major, Marriage आदि) के अनुसार आवश्यक फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करें.
  • केंद्र पर अपनी बायोमेट्रिक जांच (फिंगरप्रिंट/आइरिस) और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें.
  • डेमोग्राफिक अपडेट के लिए तय 75 रुपये की फीस का भुगतान करें.
  • रसीद लें और उस पर लिखे अपडेट रिक्‍वेस्ट नंबर (URN) की मदद से अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक करें.

आधार में नाम सुधार कराने से पहले अपने बदलाव की कैटेगरी सही तरीके से समझ लें और उसी अनुसार जरूरी फॉर्म (Annexure B, C, D या Gazette) तैयार रखें. इससे आधार केंद्र पर आपका समय बचेगा और एप्‍लीकेशन खार‍िज होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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