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यदि सड़क दुर्घटना में गई है किसी परिजन की जान तो ऐसे करें मुआवजे का दावा, अभी एक परिवार को मिले हैं 30.19 लाख रुपये

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर एक्सीडेंट क्लेम न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक दुर्घटना पीड़ित के परिवार के लिए एक बड़ी राहत के रूप में 30.19 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। एमएसीटी ने 2019 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 24 वर्षीय व्यक्ति के माता-पिता को मुआवजा दिया। एमएसीटी ने एक जनरेटर वैन […]

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर एक्सीडेंट क्लेम न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक दुर्घटना पीड़ित के परिवार के लिए एक बड़ी राहत के रूप में 30.19 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। एमएसीटी ने 2019 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 24 वर्षीय व्यक्ति के माता-पिता को मुआवजा दिया। एमएसीटी ने एक जनरेटर वैन के मालिक और उसकी बीमा कंपनी को याचिका दायर करने की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ दावेदारों को संयुक्त रूप से मुआवजा देने का निर्देश दिया। अभी पढ़ें Petrol Diesel Price Today: जारी हो गए पेट्रोल-डीजल के नए दाम, जानें आपके शहर में एक लीटर तेल का क्या है रेट युवक की 19 मई 2019 को मौत हो गई थी, जब वह अपनी प्रेमिका के साथ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर स्कूटर पर जा रहा था। तब एक जनरेटर वैन से उसके दोपहिया वाहन को टक्कर लगी थी। याचिकाकर्ताओं ने 30.52 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 30.19 लाख रुपये के मुआवजे में 28.98 लाख रुपये निर्भरता के नुकसान के लिए, 16,500 रुपये संपत्ति और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए और 88,000 रुपये फिलाल कंसोर्टियम के लिए शामिल हैं। एमएसीटी ने यह भी आदेश दिया कि मृतक के पिता को 44,000 रुपये का भुगतान किया जाए और शेष राशि का भुगतान उसकी मां को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में पांच साल के लिए FD में 15 लाख रुपये का निवेश करने के बाद किया जाए।

दुर्घटना मृत्यु के मामलों के लिए मुआवजे का दावा कैसे करें

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, किसी को स्थानीय पुलिस में मामला दर्ज करना चाहिए और प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। यदि संभव हो तो दुर्घटना स्थल की तस्वीरें लेनी चाहिए या सबूत के तौर पर इस्तेमाल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। अभी पढ़ें Gold Price Update: करवा चौथ से पहले सोना खरीदारों की लगी लॉटरी, 5400 रुपये से भी ज्यादा हुआ हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि एमएसीटी ने पहले फैसला सुनाया था कि पीड़ितों की प्राथमिकी दर्ज करने में विफलता सड़क दुर्घटना के मामलों में मुआवजे के उनके दावे को प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन फिर आप करा सकते हैं। इसके बाद पुलिस मामले की जांच करेगी और मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। पीड़ित का परिवार वकील की मदद से एमएसीटी अदालत में मुआवजे का दावा दायर कर सकता है। अभी पढ़ें – बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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