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Annual Toll Pass: NHAI लाया 1500 का सालाना लोकल पास, 1 नवंबर से उठा सकेंगे फायदा

NHAI Toll Plaza FASTag Local Pass: टोल प्लाजा के पास रहने वाले निजी वाहन मालिकों को अब बार-बार महंगा टोल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. सरकार ने सालाना 1500 और 3000 रुपये का रियायती FASTag लोकल पास शुरू किया है. जानिए कौन उठा सकता है इस सुविधा का फायदा और किन रास्तों पर यह लागू नहीं होगा.

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हाईवे पर रोजाना सफर करने वाले और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. Photo Credit- News24GFX

NHAI Toll Plaza FASTag Local Pass: हाईवे पर रोजाना सफर करने वाले और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा के पास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए एक विशेष रियायती लोकल पास जारी करने के नियम घोषित किए हैं. इस सुविधा के तहत तय दायरे में रहने वाले लोग सालाना पास बनवाकर रोजाना लगने वाले टोल खर्च से बच सकते हैं.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए इसे लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. यह बदलाव नेशनल हाईवे फीस रेट्स निर्धारण और कलेक्शन के पांचवें संशोधन के नियम, 2026 के तहत किया गया है, जो 2008 के पुराने नियमों को अपडेट करता है.

सालाना कितना शुल्क देना होगा?

जारी जानकारी के अनुसार, रियायती लोकल पास के लिए दो अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं. केंद्र सरकार हर साल 1 अप्रैल को इन दरों की समीक्षा कर सकती है.

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  • नगर पालिका सीमा से बाहर: अगर टोल प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित है तो इसके लिए सालाना ₹1,500 की फीस चुकानी होगी.
  • नगर पालिका सीमा के भीतर: यदि टोल प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय टाउन एरिया की सीमा के अंदर पड़ता है तो इसका वार्षिक शुल्क ₹3,000 तय किया गया है.

किन्हें मिलेगा इस पास का लाभ?

  • इस पास को हासिल करने के लिए कुछ मुख्य शर्तें पूरी करनी होंगी:
  • यह सुविधा केवल गैर-व्यावसायिक कार्यों के लिए रजिस्टर्ड निजी वाहनों को ही मिलेगी.
  • वाहन पर एक वैध और चालू FASTag होना अनिवार्य है.
  • आवेदक का निवास टोल प्लाजा से अधिकतम 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए.
  • यह पास केवल उसी संबंधित टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी कराया गया है.

किन जगहों पर लागू नहीं होगा यह नियम?

नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह रियायती पास उन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करेगा, जहां ‘क्लोज्ड यूजर फी’ कलेक्शन सिस्टम लागू है. इसके अलावा, अगर उस टोल प्लाजा के पास आने-जाने के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो वहां भी यह रियायती पास मान्य नहीं होगा.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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