हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

कोर्ट ने जिग्नेश मेवानी को सुनाई 6 महीने की सजा, जानें क्या है 6 साल पुराना मामला

विज्ञापन

नई दिल्ली: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी को शुक्रवार को अहमदाबाद की निचली अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई है। मेवानी को यह सजा अहमदाबाद की निचली अदालत ने साल 2016 में रास्ता रोको आंदोलन के मामले को सुनाई है।

क्या है मामला?

गुजरात यूनिवर्सिटी लॉ हाउस का नाम डॉ। बाबा साहेब अम्बेडकर भवन रखने के लिए 2016 में जिग्नेश मेवानी और अन्य आंदोलनकारियों ने रोड ब्लॉक किया था। इस मामले में कोर्ट ने अब जिग्नेश मेवाणी के अलावा सुबोध परमार, राकेश महरिया समेत 19 आंदोलनकारियों को सजा सुनाई है।

विज्ञापन

अभी पढ़ें –  अधर में लटका यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स का भविष्य, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पोर्टल बनाने का दिया निर्देश।

बता दें कि कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी को दूसरी बार कोर्ट से सजा हुई है, इससे पहले मेहसाना में बिना परमिशन रैली करने पर तीन महीने की सजा हुई थी। फिलहाल मेहसाना के मामले पर अभी स्टे लगा हुआ है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में तीन अलग-अलग सजा का ऐलान किया है। इन तीन मामलों में से एक में छह महीने की कैद, दूसरे मामले में 500 रुपए और तीसरे मामले में 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

विज्ञापन

इससे पहले मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करने पर मेवाणी को असम पुलिस ने गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया।

अभी पढ़ें – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

विज्ञापन

Click Here – News 24 APP अभी download करें

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola