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150 रुपये की बिरयानी के लिए कोर्ट पहुंचा शख्स, जीत गया केस, जानें क्या फैसला आया

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Man approached court for chicken biryani worth 150: बेंगलुरु से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये जीते हैं क्योंकि उसने एक रेस्तरां पर मुकदमा दायर किया था कि उसने जो चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया था, उसमें चिकन का एक भी टुकड़ा नहीं था। वहीं, इस मामले को लेकर शहर की उपभोक्ता अदालत ने शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए रेस्तरां को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित ग्राहक को ‘मानसिक पीड़ा’ के लिए 1000 रुपये का मुआवजा दे, साथ ही चिकन बिरयानी पर खर्च किए गए 150 रुपये भी लौटाए।

चिकन का एक भी टुकड़ा नहीं था

यह घटना अप्रैल 2023 की थी, जब पश्चिम बेंगलुरु के नगरभवी के रहने वाले कृष्णप्पा के घर में खाना बनाने की गैस खत्म हो गई। इसके बाद वह और उसकी पत्नी आईटीआई लेआउट में अपने घर के पास एक रेस्तरां में गए और टेकअवे के रूप में चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया लेकिन, जब वे पार्सल लेकर घर पहुंचे और उसे खोला, तो उन्हें निराशा हुई कि चावल में चिकन का एक भी टुकड़ा नहीं था।

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इसके बाद उन्होंने रेस्तरां में फोन कर मामले की जानकारी दी, जिस पर रेस्तरां ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे चिकन के टुकड़ों के साथ बिरयानी का एक और बैच घर पर पहुंचाएंगे। लेकिन, जब दो घंटे तक खाना नहीं आया, तो वे और उनकी पत्नी ने चिकन रहित बिरयानी खाने का फैसला किया। इसके बाद कृष्णप्पा ने एक बार फिर रेस्तरां से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन, उसका कोई फायदा नहीं हुआ।

मुआवजे के रूप में 30 हजार की मांग

इसके बाद उस घटना को लेकर कृष्णप्पा ने एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिस पर भी रेस्तरां से कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से शिकायत की, कि उनके और उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ तथा खाने के लिए मुआवजे के रूप में 30,000 रुपये की मांग की, जिसके लिए उसने 150 रुपये दिए थे।

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मामले को लेकर अक्टूबर में, उपभोक्ता अदालत ने कहा कि रेस्तरां प्रबंधन ने उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को मानसिक पीड़ा पहुंचाई थी, जिसके लिए 1,000 रुपये का मुआवजा देना होगा और बिरयानी के लिए खर्च किए गए पैसे वापस करने होंगे।

 

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