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हिंदी न्यूज़ / पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना का क्या है उद्देश्य, जानें क्या होनी चाहिए योग्यता?

पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना का क्या है उद्देश्य, जानें क्या होनी चाहिए योग्यता?

अगर आप भी लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई इस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो यहां जानें कि कैसे आवेदन कर सकते हैं।

Written By: News24 हिंदी Edited By: Shivani Jha | Updated: Jun 26, 2025 11:07
लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फरवरी 2021 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और 'स्वास्थ्य साथी' में नामांकित महिलाओं को हर महीने 1,200 रुपये  और अन्य लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए एकमुश्त अनुदान प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है।

क्या होनी चाहिए योग्यता 

आवेदक पश्चिम बंगाल का निवासी और महिला हो आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार "स्वास्थ्य साथी" योजना के अंतर्गत नामांकित होना चाहिए। आवेदक केन्द्र/राज्य सरकार, सांविधिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों, नगर निगमों/नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों आदि के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों में से कोई भी स्थायी रोजगार में कार्यरत सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, जो नियमित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

कैसे करें आवेदन

1. योजना का आवेदन फार्म दुआरे सरकार कैंप में निःशुल्क उपलब्ध होगा। आवेदक को दुआरे सरकार कैंप में से किसी एक में भरा हुआ, विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करना होगा, साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ भी जमा करनी होंगी। 2. दुआरे सरकार शिविर में प्राप्त आवेदनों की दुआरे सरकार के तौर-तरीकों के अनुसार केवल इस उद्देश्य के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा विधिवत जांच की जाएगी। सत्यापन/जांच के बाद, ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी या शहरी क्षेत्र में उप-विभागीय अधिकारी, जैसा भी मामला हो, पोर्टल पर आवेदन दर्ज करेंगे, सत्यापन करेंगे और पात्र आवेदकों की सूची को मंजूरी के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सुझाएंगे। 3. कोलकाता नगर निगम के आयुक्त कोलकाता नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों के लिए स्वीकृति प्राधिकारी होंगे। अन्य सभी मामलों में, जिला मजिस्ट्रेट स्वीकृति प्राधिकारी होंगे। 4. योजना के अंतर्गत स्वीकृत वित्तीय सहायता डीबीटी (प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण) के माध्यम से मासिक आधार पर परिवार की पात्र वयस्क महिला सदस्य/सदस्यों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी।

जरूरी दस्तावेज

स्वास्थ्य साथी कार्ड आधार कार्ड एससी/एसटी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो बैंक खाते का विवरण आवेदक का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो। आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्व-घोषणा


Topics:

West Bengal govt
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