Death Benefit Plan: पश्चिम बंगाल के बुनकरों और कारीगरों के लिए मृत्यु लाभ योजना 7 मार्च, 2024 को लघु और मध्यम उद्यम और कपड़ा विभाग, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है और यह पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस योजना के तहत, मृतक बुनकर/कारीगर के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि इनके व्यवसाय जाने के बाद वे अपना भरण-पोषण कर सकें। सरकार की ओर से बुनकर और कारीगर को 2,00,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य बुनकरों के परिवारों को वित्तीय सहायता देना और उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है।
कौन होता है योग्य
1. मृतक कारीगर या बुनकर की आयु मृत्यु की तिथि को 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. कारीगर या बुनकर की मृत्यु अधिसूचना की तिथि 7 मार्च, 2024 को या उसके बाद हुई हो।
3. दावेदार ने राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य मृत्यु लाभ योजना का लाभ नहीं उठाया हो।
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आवेदन प्रक्रिया
1. मृतक कारीगर/बुनकर के लिए पात्र दावेदार को नगर निगम क्षेत्र के स्थानीय बीडीओ/एसडीओ कार्यालय में जाकर फार्म लेना होगा।
2. इसके बाद इस फार्म पर सभी डिटेल भरें और जरूरी दस्तावेज अटैच करें।
3. इसके बाद इस फार्म को जमा कर दें।
4. साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आवेदन कारीगर या बुनकर की मृत्यु के तीन महीने के भीतर इस फॉर्म को भरना जरूरी है।
जरूरी दस्तावेज
मृतक बुनकर का पहचान पत्र