Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मां श्रृंगारगौरी-ज्ञानवापी केस में सोमवार को फैसले पर सुनवाई होगी। लिहाजा कमिश्नरेट पुलिस ने पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू के साथ सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि अगस्त 2021 को पांच महिला वादियों की ओर से वाराणसी में मौजूद श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा पर याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से जिला न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है।
सभी पक्षों की दलीलें हो चुकी हैं पूरी
जानकारी के मुताबिक वाराणसी के जिला न्यायालय में श्रृंगारगौरी-ज्ञानवापी मामले पर फैसले को लेकर सोमवार को सुनवाई होगी। सोमवार को निर्णय लिया जाएगा कि यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। वहीं मामले से जुड़े सभी पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद 24 अगस्त को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सोमवार को आने वाले फैसले को देखते हुए वाराणसी पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने आपात बैठक बुलाई। इसमें कमिश्नरेट क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
ज्ञानवापी परिसर का कराया गया था सर्वे
रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी के सिविल जज की ओर से जारी आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया था। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि ज्ञानवापी में शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि जिसे शिवलिंग समझा जा रहा है वह फव्वारा है। सर्वे के बाद पूरे क्षेत्र को सील किया गया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को सुनवाई करने का आदेश दिया था।
हाई अलर्ट पर वाराणसी, फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी धर्मगुरुओं और प्रभावशाली लोगों से निरंतर संवाद के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा-144 लागू के साथ सेक्टर स्कीम लागू की गई है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने सभी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग के निर्देश जारी किए हैं। क्विक रेस्पोंस टीम (QRT) को सभी संवेदनशील इलाके पर मुश्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिले के सभी होटल, धर्मशालाओं, बसों और ट्रेनों में विशेष चेकिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी के निर्देश जारी हुए हैं।
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव को हो चुका है निधन
आपको बता दें कि ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव (60 वर्ष) का 31 अगस्त की देर रात निधन हो गया था। उनके परिवार वालों ने बताया कि देर रात उनके सीने में दर्द और बेचैनी होने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अभयनाथ के निधन पर अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों में शोक है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। उन्होंने ज्ञानवापी सर्वे में कोर्ट कमिश्नर की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे।
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