हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

प्रतापगढ़ कोर्ट का फैसला, 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में महज 10 दिन में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर।

UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रतापगढ़ (Pratapgarh) जिले की पोक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने एक एतिहासिक फैसला सुनाया है। यहां छह साल की बच्ची के दुष्कर्म (Rape) के एक मामले में कोर्ट ने महज 10 दिनों में सुनवाई पूरी की। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आरोपी मृत्यु तक जेल में ही रहेगा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी भूपेंद्र को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभी पढ़ें – AAP सांसद ने पंजाब के राज्यपाल पर साधा निशाना, बोले– ये आदेश ‘ऑपरेशन लोटस’ के साजिश को साबित करता है

13 अगस्त को बच्ची के साथ हुई थी वारदात

इस मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल ने बताया कि 13 अगस्त को कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने तुरंत टीमों का गठन किया। दबिश और कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। घटना वाले दिन तत्काल फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। यह सुनिश्चित किया गया था कि सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य संरक्षित रखे जाएं और निर्धारित समय सीमा में प्रयोगशाला में जांच के लिए की भेजे जाएं। वहीं फोरेंसिक जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

विज्ञापन

3 सितंबर को कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट

इसके बाद में पुलिस ने 3 सितंबर को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। 12 सितंबर को कोर्ट ने मामले की सुनवाई को शुरू की थी। एसपी ने बताया कि पुलिस की ओर से सभी आठों गवाहों के साथ 17 सितंबर को भूपेंद्र को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने 21 सितंबर को भूपेंद्र के खिलाफ आरोप तय किए और गुरुवार को फैसला सुनाया गया।

अभी पढ़ें – NIA का ‘ऑपरेशन PFI’, दिल्ली अध्यक्ष परवेज और उसका भाई गिरफ्तार

विज्ञापन

मृत्यु तक जेल में रहेगा दुष्कर्म का दोषी

लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 17 सितंबर को जब आरोपी अपने बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुआ तो उसने नाबालिग होने का दावा किया और कोर्ट के समक्ष शैक्षणिक प्रमाण पत्र पेश किया। लेकिन जांच में यह दस्तावेज जाली पाए गए। कोर्ट ने आरोपी के अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का बताते हुए कठोर सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोषी को आजीवन कारावास में रखा जाए। साथ ही कहा कि दोषी मृत्यु तक जेल में ही रहेगा।

भी पढ़ें – प्रदेश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

विज्ञापन

Click Here – News 24 APP अभी download करें

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola